लडाई झगडा करने वाले आरोपी को 6 माह का श्रम कारावास
बुरहानपुर- सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंग भवंर द्वारा अभियोति प्रकरण में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टेट धीरेन्द्रसिंह मण्डलोई बुरहानपुर ने आरोपी कपिल ऊर्फ संजय पिता किशन पवार आयु 24 वर्ष निवासी प्रतापपुर बुरहानपुर को धारा 325 भा.द.स. में 6 माह से श्रम कारावास व अर्थदण्ड 500रू से दंडित किया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंग भवंर ने बताया कि, घटना दिनांक 6/10/2017 को रात्री 08:15 को बस स्टे्ण्ड मदिना होटल के पास फरियादि अनिल खडा था तभी आरोपी पुरानी रंजीस के कारण फरियादी के पास आया व मॉ बहन कि अश्लिल गालिया दे कर मारपीट कि जिससे फरियादी को गंभीर चोटे आई । फरियादी द्वारा थाना शिकारपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थाना शिकारपुरा द्वारा धारा 294, 323,325 एवं 506 (भाग- 2 ) में दर्ज कर विवेचना पश्चा्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंग भवंर द्वारा प्रभावशाली पैरवी करने पर प्रकरण में मा. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी धीरेन्द्रसिंह मण्डलोई बुरहानपुर ने आरोपी कपिल ऊर्फ संजय पिता किशन पवार आयु 24 वर्ष निवासी प्रतापपुर बुरहानपुर को धारा 325 भा.द.स. में 6 माह से श्रम कारावास व अर्थदण्ड 500रू से दंडित किया।