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Saturday, Sep 21, 2024
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शैक्षणिक

खेत के बीच में अवैध गांजे की खेती करने वाली आरोपिया को 10 वर्ष का सश्रम कारावास।

जावद। श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा खेत के बीच में अवैध गांजे की खेती करने वाली आरोपिया मोहिनीबाई पति शोभाराम बंजारा, उम्र-42 वर्ष, निवासी ग्राम गुरूतलाई मोरवन, थाना जावद, जिला-नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/20 के अंतर्गत  10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।

श्री दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक, जावद द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 27.04.2011 को पुलिस थाना जावद में पदस्थ ए.एस.आई. के. एस. सिसौदिया को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गुरूतलाई व मोरवन समिति के बीच स्थित खेत पर अवैध गांजे की खेती की जा रही हैं। जिस पर से मुखबिर सूचना की तस्दीग हेतू वह मय फोर्स मुखबिर द्वारा बताये गये खेत पर पहुॅचे। जहाॅ पर पहुॅचने पर खेत के पास बनी कच्ची झोपड़ी में रहने वाली महिलाएॅ व बच्चे पुलिस को देखकर भाग गये। पुलिस द्वारा खेत में जाकर देखा तो टमाटर की फसल के बीच में गांजे के पौधों की अवैध रूप से खेती की जा रही थी। पुलिस द्वारा सारे पौधों को उखाड़ा गया, जिनका वजन कुल 40.2 किलोग्राम था। पुलिस द्वारा पौधों को जप्त कर पुलिस थाना जावद में अपराध क्रंमाक 120/2011, अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्व किया गया। विवेचना के दौरान खेत की जानकारी प्राप्त किये जाने पर वह खेत आरोपिया मोहिनीबाई का होने से उसको गिरफ्तार कर शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विवेचक, जप्ती अधिकारी, सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपिया द्वारा अवैध रूप से गांजे की खेती किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपिया को कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद द्वारा आरोपिया को धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक, जावद द्वारा की गई।

(2)

‘‘बहुत दादा बन रहा हैं‘‘ ऐसा बोलकर मारपीट करने वाले 04 आरोपीयों को 3-3 माह का सश्रम कारावास।

जावद। श्री सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा आरोपीगण (1) सुखलाल पिता लालुराम, उम्र-24 वर्ष, (2) टीपू पिता रमेशचंद्र खटीक, उम्र-18 वर्ष, (3) भैरूलाल पिता नगजीराम, उम्र-22 वर्ष व (4) नगजीराम पिता देवीलाल खटीक, उम्र-52 वर्ष, सभी निवासी-रतनगढ़, जिला नीमच को फरियादी भारत सोलंकी के साथ मारपीट कर चोट पँहुचाने के आरोप का दोषी पाकर भादवि की धारा 323/34 में 3-3 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया।

श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 14.04.2016 को शाम के लगभग 6ः45 बजे रतनगढ़ जाट रोड़ स्थित पुलिया से होते हुए फरियादी भारत सोलंकी अपनी कार से जा रहा था, तो रास्ते में उसे आरोपीगण मिल गये और वह फरियादी से कहने लगे कि तू बहुत दादा बन रहा हैं और मोहल्ले में गुण्डागर्दी कर रहा हैं, ऐसा बोलकर सभी आरोपीगण एकसाथ फरियादी के साथ थप्पड़ों से व लात-घूसों से मारपीट करने लगे तो चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पास के लोगो ने आकर बीच-बचाव किया, फिर आरोपीगण वहाॅ से चले गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना रतनगढ़ में की, जिस पर से अपराध क्रमांक 60/2016, धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत 3-3 माह के सश्रम कारावास व 500-500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।

(3)

मारपीट करने वाले पति-पत्नी को 3-3 माह का सश्रम कारावास।

मनासा। श्री मनीष पण्डेय्, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण पति-पत्नी (1) जगदीश पिता गोरीलाल बंजारा, उम्र-48 वर्ष व (2) शांतिबाई पति जगदीश बंजारा, उम्र-45 वर्ष, दोनो निवासी-ग्राम लोड़ाखेड़ा, जिला मंदसौर को फरियादी बृजलाल के साथ मारपीट कर चोट पँहुचाने के आरोप का दोषी पाकर भादवि की धारा 323/34 में 3-3 माह का सश्रम कारावास एवं 300-300रू. जुर्माने से दण्डित किया।

श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 25.05.2016 को दिन के लगभग 4 बजे मनासा बस स्टेण्ड स्थित मधुलिका होटल के सामने चाय पीने फरियादी बृजलाल बैठा हुआ था। उसी समय वहाॅ पर दोनो आरोपीगण पति-पत्नी आये और फरियादी से कहने लगे कि ‘‘तू समाज में बहुत दादा बनता हैं, आज तेरी दादागिरी निकलते हैं‘‘ ऐसा बोलकर आरोपिया चप्पल से व आरोपी लात-घूसों से फरियादी के साथ मारपीट करने लगे तो आस-पास के लोगों ने बीच-बचाव किया, फिर आरोपीगण वहाॅ से चले गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा में की, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 180/2016, धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी पति-पत्नी द्वारा फरियादी के साथ मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत 3-3 माह के सश्रम कारावास व 300-300 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।

(4)

खेत विवाद के कारण मारपीट करने वाले 04 आरोपियो को कुल 09-09 माह का सश्रम कारावास।

मनासा। श्री मनीष पण्डेय्, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण (1) बद्रीलाल पिता गोरीलाल बंजारा, उम्र-36 वर्ष, (2) कालू पिता गोरीलाल बंजारा, उम्र-28 वर्ष, (3) राजमल उर्फ राजू पिता मांगीलाल बंजारा, उम्र-45 वर्ष व (4) कालू उर्फ कारूलाल पिता जगदीश बंजारा, उम्र-30 वर्ष चारो निवासी-ग्राम कीरपुरिया, थाना मनासा जिला नीमच को खेत विवाद के कारण फरियादीगण के साथ मारपीट कर गंभीर चोटे पँहुचाने के आरोप का दोषी पाकर भादवि की धारा 324/34, 325/34 में कुल 09-09 माह का सश्रम कारावास एवं 800-800रू. जुर्माने से दण्डित किया।

श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 31.10.2012 को सुबह के लगभग 10 बजे ग्राम कीरपुरिया स्थित अपने खेत में फरियादी अमरसिंह भैस बांधने गया था तो खेत का पड़ोसी कालू व उसका भाई बद्रीलाल, राजू व कालू पिता जगदीश आये और बोले की खेत छोड़कर यहा से चले जाओं, यहाॅ नहीं रह पाओगे। फरियादी बोला कि ऐसा क्यो कह रहे हो तो चारों मारपीट करने लगे, कालू कुल्हाडी से मारपीट करने लगा, फिर फरियादी का भाई सदाराम बचाने आया तो राजू उसके साथ कुल्हाडी से मारपीट करने लगा, फिर फरियादी का भाई छगन बचाने आया तो बद्रीलाल ने छगन के हाथ पर लकड़ी मारी, जिससे छगन के हाथ में फ्रेक्चर हो गया, फिर चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पास के खेत वाले आ गये, जिस कारण आरोपीगण वहाॅ से चले गये। फरियादी व आहतगण ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा पर की, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 322/2012, धारा 324/34, 325/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादीगण का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, आहतगण व चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा आहतगण के साथ मारपीट कर उनको गंभीर चोटें पहुॅचाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 324/34 भादवि के अंतर्गत 3-3 माह के सश्रम कारावास व 300-300 रूपये जुर्माने व धारा 325/34 भादवि के अंतर्गत 6-6 माह के सश्रम कारावास व 500-500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। इस प्रकार आरोपीगण को कुल 9-9 माह के सश्रम कारावास व 800-800 रूपये जुर्माने से दण्डित किया व सभी सजाये साथ चलने का निर्देश भी दिया। न्यायालय द्वारा आहत अमरसिंह व सदाराम को 300-300 रूपये व आहत छगनलाल को 500 रूपये प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।
नोट – कृपया पैरवीकर्ता अधिकारी का नाम अवश्य प्रकाशित करें।

प्रति,
जनसम्पर्क अधिकारी
जिला नीमच

विषय – उक्त प्रेस नोट को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
निवेदन है कि उक्त प्रेस नोट को समाज में संदेश देने के लिए सभी आवश्यक दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराए जाने हेतु प्रेषित है।
कृपया प्रकाशन कराने का कष्ट करे।

(रितेश कुमार सोमपुरा)
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
मीडिया सेल प्रभारी, अभियोजन कार्यालय,
जिला-नीमच (म0प्र0)

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