
सहायक जिला लोक अभियोजन कार्यालय बड़वाह के सहायक मीडिया प्रभारी एवं विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे ने बताया कि घटना दिनांक 05.10.2019 को लगभग 08:00 बजे पीडिता खरगोन रोड के पास माताजी की आरती में अपनी मम्मी व सहेलियों के साथ गयी थी, वहां से प्रसाद लेकर पापा को देने के लिए वापस अपने घर अपनी दो सहेलियों के साथ आ रही थी तभी आरोपी प्रदीप सामने से आया और पीडिता से छेड़छाड़ करने लगा जिससे वह गिरने लगी तो उसकी दोनों सहेलियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पीडिता वापस माताजी के पांडाल गई व उक्त घटना के बारे में अपनी मम्मी को व घर जाकर अपने पिता को बतायी। पीडिता ने अपने परिजनों के साथ पुलिस थाना बेडिया पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त अपराध में पुलिस थाना बेडिया द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो) बड़वाह में प्रस्तुत किया। जहां विचारण पश्चात न्यायालय ने आरोपी प्रदीप को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा की गई।