
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30/05/2017 को सूचनाकर्ता बालिका के पिता ने पुलिस थाना हीरा नगर पर इस आशय की सूचना दी कि वह प्लनम्बर का काम करता है दिनांक 30/05/2017 को दोपहर 12 बजे घर से काम करने के लिये चला गया । घर पर पत्नि , बडी लड़की तथा पीडित बालिका थी । वह काम से दोपहर 1 बजे वापस आया तो उसकी पत्नि व बड़ी लड़की ने बताया कि पीडित बालिका दुकान पर से सामान लेने गई थी अभी तक वापस नहीं आयी है । बालिका की आसपास व रिश्तेदारों में तलाश की लेकिन वह नहीं मिली । उक्त सूचना पर से अपराध क्रमांक 294/17 अंतर्गत धारा 363 भादसं का अपराध पंजीबद्ध किया गया । बालिका के मिलने पर उसके कथन, मेडिकल परीक्षण व अन्य साक्षियों के कथन पश्चात आरोपी के विरूद्ध धारा 366क, 376झ, 376(2)(आई)(एन) भादवि एवं 3क/4 व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्ता सजा सुनाई गई ।