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Friday, Feb 14, 2025
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शैक्षणिक

14 वर्ष की बालिका को ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास।

इंदौर- आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 12/05/2022 को माननीय न्यायालय- श्रीमती सुरेखा मिश्रा, 13वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो् एक्ट ), जिला इंदौर के न्यायालय में थाना हीरा नगर जिला इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 147/2017, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी देवाशीष उर्फ देव, उम्र 42 वर्ष निवासी- जिला इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 376(1), 376(2)(आई) भादवि में 10-10 वर्ष का समश्र कारावास एवं धारा 366ए भादवि 07 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 7000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में अभियोजन कि ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर एवं एडीपीओ पदमा जैन द्वारा की गई ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30/05/2017 को सूचनाकर्ता बालिका के पिता ने पुलिस थाना हीरा नगर पर इस आशय की सूचना दी कि वह प्लनम्बर का काम करता है दिनांक 30/05/2017 को दोपहर 12 बजे घर से काम करने के लिये चला गया । घर पर पत्नि , बडी लड़की तथा पीडित बालिका थी । वह काम से दोपहर 1 बजे वापस आया तो उसकी पत्नि व बड़ी लड़की ने बताया कि पीडित बालिका दुकान पर से सामान लेने गई थी अभी तक वापस नहीं आयी है । बालिका की आसपास व रिश्तेदारों में तलाश की लेकिन वह नहीं मिली । उक्त सूचना पर से अपराध क्रमांक 294/17 अंतर्गत धारा 363 भादसं का अपराध पंजीबद्ध किया गया । बालिका के मिलने पर उसके कथन, मेडिकल परीक्षण व अन्य साक्षियों के कथन पश्चात आरोपी के विरूद्ध धारा 366क, 376झ, 376(2)(आई)(एन) भादवि एवं 3क/4 व 5एल/6 पॉक्‍सो एक्ट का ईजाफा किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्ता सजा सुनाई गई ।

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