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Saturday, Jun 14, 2025
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18 साल बाद भी नही मिला आवासीय काॅलोनी में प्लाट पर कब्जा, 40 लोगों ने कलेक्टर से कब्जे के लिए लगाई गुहार

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बुरहानपुर- प्लाट बेचने के बाद जमीन पर कब्जा नहीं देने की शिकायत की है। लालबाग से लोधीपुरा जाने वाले बायपास पर 77 हजार वर्गफीट जमीन को लेकर शिकायत हुई है। यहां कॉलोनी बनाने के लिए 2003-04 के बीच रजिस्ट्री हुई थी। रजिस्ट्री के बाद नामांतरण हो गया और जमीन को कृषि भूमि से डायवर्ड कर आवासीय भूमि में परिवर्तन भी हो गया, लेकिन इसे खरीदने वालों को कब्जा नहीं दिया है। जमीन मालिक का कहना है कि उन्होंने ने खसरा क्रमांक 94/ और 94/2 बेची थी, जो मुख्य सड़क से नहीं लगी है, जबकि जमीन खरीदने वालों का कहना है कि मुख्य सड़क से लगी जमीन को ही बेचा गया था।
शिकायतकर्ता सतीश इंगले, निर्मला चौहान, वैशाली राजपुर सहित 40 लोगों ने कलेक्टर काे मामले की शिकायत की है। दिनेश सुगंधी ने बताया 1997 में जमीन आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए दिखाई थी। 2003-04 के बीच सभी लोगों के नाम से इसकी एक साथ रजिस्ट्री हुई। उन्होंने जमीन का नामांतरण और डायवर्शन करा लिया। अभी भी वह डावर्शन शुल्क भरते आ रहे है। लेकिन जमीन मालिक सुरेंद्रसिंह और पत्नी मीनादेवी जमीन पर कब्जा नहीं दे रहे है। सड़क से लगी जमीन को 18 साल पहले कम दाम में खरीदा था। लेकिन बायपास निकलने के बाद इसके दाम कई गुना ज्यादा बढ़ गए है। इसलिए जमीन मालिक कह रहे है कि सड़क से लगी जमीन बेची ही नहीं है, पीछे के हिस्सें की जमीन बेची है। प्रशासन दस्तावेजों की जांच करें और उन्हें जमीन पर कब्जा दिलाए। इस मामले में जमीन मालिक सुरेंद्रसिंह ने बताया यहां आवासीय कॉलोनी के लिए जमीन की रजिस्ट्री की थी। आवासीय कॉलाेनी में विकास कार्य लोगांे को करना था, लेकिन वह नहीं किया। खसरा क्रमांक 94/ और 94/2 पीछले हिस्से में ही है। रजिस्ट्री और दूसरे दस्तावेजों में कहीं भी सड़क से लगी हुई जमीन बेचने की बात नहीं लिखी है।

इस मामले मे सुरेन्द्रसिह ने बताया कि आवासीय काॅलोनी के लिये जमीन की रजिस्टी कि थी आवासीय कालोनी मे विकास कार्य लोगो को करना था लेकिन वह नही किया खसरा कं्रमाक 97 और 94/2 पीछले हिस्से मे ही है। रजिस्टीª व दुसरे दस्तावेजो मे कही भी सडक से लगी हुई जमिन बेचने की बात नही लिखी हुई है।

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