शैक्षणिक45 लाख का गबन करने वाले प्रभारी लेखापाल को 05 वर्ष का सश्रम कारावास। by Public Look 24 TeamDecember 21, 2021December 21, 20210489 नीमच। श्रीमान राजवर्धन गुप्ता, सत्र न्यायाधीश, नीमच के द्वारा 45 लाख रूपये का गबन करने वाले प्रभारी लेखापाल जुगलकिशोर पिता स्व. राधेश्याम शर्मा, उम्र-50 वर्ष, निवासी-एल-311, इंद्रा नगर, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 409, 467, 468, 471, 472, 473 के अंतर्गत 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 1,20,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।श्री शादाब खान, अपर लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना वर्ष 2012 से 2015 की अवधि के मध्य की हैं। आरोपी जुगलकिशोर शर्मा स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर पदस्थ था एवं उसको लेखापाल का अतिरिक्त प्रभार सौपा हुआ था। आरोपी द्वारा उक्त अवधि में लेखापाल प्रभारी के रूप में कार्य करने के दौरान भारतीय स्टैट बैंक के खाते से 8 चेकों के माध्यम से 7,29,140रू निकालकर उसका गबन करते हुए स्वयं उपयोग में ले लिये गये। इसी प्रकार छात्र-छात्राओें से ली गई फीस की राशि कुल 38,00,138रू को उसके द्वारा बैंक में जमा कराया जाना था, जोकि उसके द्वारा बैंक में जमा नही करते हुए 69 फर्जी बैंक की जमापर्ची तैयार कर रिकाॅर्ड में प्रस्तुत कर दी गई व उक्त राशि का भी गबन करते हुए उसके द्वारा उसको स्वयं उपयोग में लिया गया। आॅडित दल द्वारा जब महाविद्यालय के रिकार्ड, दस्तावेज व खातो की जाँच की गई तो आरोपी द्वारा किये गये उक्त गबन का खुलासा हुवा। जाँच उपरांत विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 30/15, धारा 409, 467, 468, 471, 472, 473 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध करवाया गया। पुलिस नीमच सिटी द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय मंे प्रस्तुत किया गया।अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी, विशेषज्ञ साक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा गबन करने के अपराध को प्रमाणित कराया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000रू जुर्माना, धारा 467 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000रू जुर्माना, धारा 468 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000रू जुर्माना, धारा 471 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000रू जुर्माना, धारा 472 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000रू जुर्माना, धारा 473 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000रू जुर्माना, इस प्रकार उक्त सभी धाराओं में 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 1,20,000रू जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री शादाब खान, अपर लोक अभियोजक, नीमच द्वारा की गई।(2)प्लाट विवाद के कारण मारपीट करने वाले दोनों पक्षों के 04 आरोपीगण को न्यायालय ने किया दण्डित।जावद। श्री सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा प्लाट विवाद के कारण मारपीट कर गंभीर चोट पहुॅचाने वाले एकपक्ष के आरोपीगण (1) राकेश पिता सुखलाल सैन, उम्र-33 वर्ष, (2) सुखलाल पिता वंशीलाल सैन, उम्र-52 वर्ष व (3) पवन पिता सुखलाल सैन, उम्र-28 वर्ष,़ तीनों निवासी-ग्राम तारापुर, थाना जावद, जिला नीमच को धारा 325/34, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 1500-1500रू जुमाने से दण्डित किया तथा दुसरे पक्ष के आरोपी जगदीश पिता मांगीलाल कुमावत, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम तारापुर, थाना जावद, जिला नीमच को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000रू जुमाने से दण्डित किया गया।श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 02.05.2014 दोपहर के लगभग 1ः30 बजे की थाना क्षेत्र जावद के अंर्तगत आने वाले भाट की बावडी के पास आम रोड तारापुर की हैं। दानों पक्षकारों का एक दूसरे के साथ एक प्लाट को लेकर विवाद रहा हैं, जिसे दोनों पक्षकर अपना-अपना प्लाट बताते हैं। इसी बात को लेकर घटना दिनांक को दोनों पक्षकारों का प्लाट पर से पत्थर हटाने की बात को लेकर विवाद हो गया, जिस कारण जगदीश ने लकड़ी से राकेश के साथ मारपीट कर चोटें पहुचाई तथा दूसरे पक्ष के राकेश, सुखलाल व पवन ने स्टाम्प नुमा लकड़ी से जगदीश के साथ मारपीट करी, जिस कारण जगदीश को गंभीर चोट आई एवं उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। दोनों पक्षों ने थाना जावद में एक-दूसरे के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई, जिस पर से थाना जावद द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर दोनों पक्षो के विरूद्ध अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया।विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में दोनों पक्षों के सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर प्लाट विवाद के कारण एक दूसरे के साथ मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए दोनों पक्षों के आरोपीगणों को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा एक पक्ष के आरोपीगण राकेश सैन, सुखलाल सैन व पवन सैन को धारा 325/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 1500-1500 रूपये जुर्माने से दण्डित करते हुए जगदीश को 1500रू प्रतिकर प्रदान करने का आदेश पारित किया। इसी प्रकार दूसरे पक्ष के आरोपी जगदीश कुमावत को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000रू जुर्माने से दण्डित करते हुए 800रू प्रतिकर के रूप में राकेश को प्रदान करने का आदेश पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।