
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पवन शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि फरियादी प्रभात जैन यू एस टी ग्लोबल की तरफ से सिटी कोर्डिनेटर के पद पर पदस्थ होकर एल एन सी टी कॉलेज में पुलिस कॉस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2016 की परीक्षा में छात्रों के डॉक्यूमेंट चैंक कर रहा था और एल एन सी टी कॉलेज में उसकी दिनांक 17/07/2016 से 09/08/2016 तक डयूटी थी दिनांक 09/08/2016 को प्रथम पाली में सुबह 08:45 बजे परीक्षा में प्रवेश के दौरान सत्यापन के समय कॉलेज के परीक्षा भवन के गेट पर फोटो न मिलने की बजह से एक परीक्षार्थी को रोका गया लेकिन वह अपना फोटो बताकर परीक्षा हौल में प्रवेश करने लगा और परीक्षार्थी सत्यपाल सिंह का प्रवेश पत्र और ड्राइबिंग लाइसेंस की प्रति लिए था फिर उसे रोककर उससे नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम भोले पुत्र चंद्रराव वघेल जाति जाट आयु 21 निवासी ग्राम फराह मथुरा का बताया तथा सत्यपाल सिंह पुत्र विहारीलाल निवासी लोरीहा पट्टी मथुरा की जगह ₹50000/- लेकर परीक्षा देने आना बताया जिस पर थाना बिजौली पर धारा 419, 420, 511, एवं 3/4 परीक्षा अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया विवेचना दौरान अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश पेश किया गया माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर दोनों आरोपी गणों को सजा दी।