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Sunday, Apr 27, 2025
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8 वर्ष की बालिका को व्‍यपहरण कर दुष्‍कर्त करने वाले आरोपी को हुआ 14 वर्ष का कठोर कारावास

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आज दिनांक को उपसंचालक अभियोजन श्री बी.जी. शर्मा द्वारा बताया गया कि, दिनांक 04/08/2021 को न्‍यायालय श्री मुकेश नाथ विशेष न्‍यायधीश (पॉक्‍सो) जिला इंदौर के समक्ष थाना परदेशीपुरा के अप.क्र. 375/2017 मे निर्णय पारित करते हुये अभियुक्‍त बाबू उर्फ बालाराम पिता नाथूसिंह आयु 48 वर्ष ग्राम कांथडी तहसील तराना जिला उज्‍जैन को धारा 376(2) भादवि में 14 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास तथा धारा 342, 506 और 323 भादवि में एक-एक वर्ष का कठोर कारावास एवं प्रत्‍येक धारा के लिये 1,000-1,000/- के जुर्माने से भी दण्‍डित किया गया है। जुर्माना अदा ना किये जाने पर तीन-तीन माह का कठोर कारावास पृथक से भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई उनके द्वारा उक्‍त प्रकरण में सभी महत्‍वपूर्ण तथ्‍यों एवं साक्षियों के कथन लेख करवाये जाकर न्‍यायालय के समक्ष सशक्‍त तरीके से अभियोजन के पक्ष को प्रस्‍तुत कर आरोपी को कठोर से कठोर दण्‍ड दिये जाने का निवेदन किया गया था जिस पर से न्‍यायालय द्वारा आरोपी को उक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 05.08.2017 को अभियोक्‍त्री आयु 8 वर्ष अपने भाई के साथ पार्क में खेलने गई थी अभियोक्‍त्री का भाई उसे खेलते हुये पार्क में छोड्कर घर आ गया था जब उसका पिता (फरियादी/सूचनाकर्ता) अपनी ड्यूटी से शाम को 04:00 बजे अपने घर आया तो उसने अपने लडके से पुछा कि तेरी छोटी बहन कहा है तो लडके ने बताया कि उसे पार्क में खेलने के लिये छोडकर आ गया था उसके बाद पता नहीं फिर उसके पिता ने अभियोक्‍त्री को आस-पास एवं रिश्‍तोदारों में सब जगह तलाश किया पर पता नहीं चला जिसे कोई अज्ञात व्‍यक्ति बहला-फुसलाकर व्‍यपहरण करके ले गया उसके बाद अभियोक्‍त्री के पिता ने दिनांक 06/08/2017 को थाना परदेशीपुरा में गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज कराई अनुसंधान के दौरान दिनांक 09/08/2017 को अभियोक्‍त्री आरोपी बाबू उर्फ बालाराम के पास से मिली उसके द्वारा बताया गया कि उक्‍त आरोपी के द्वारा उसके साथ गलत हरकत एवं गलत काम किया गया, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध धारा 376(2)(एल)(एन), 363-ए, 323, 506 भादवि एवं धारा 5एम/6 पॉक्‍सो एक्‍ट मेें अपराध पंजीबद्ध कर सम्‍पर्ण अनुसंधान पश्‍चात अभियुक्‍त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया गया। जिस पर से न्‍यायालय द्वारा आरोपी को उक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया गया।

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