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Saturday, Sep 21, 2024
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8 वर्षीय बालक से अप्राकृतिक दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दिया 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 7000/- रुपये का अर्थदण्ड

न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा (पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी परीश पटेल थाना लार्डगंज के अपराध क्रमांक 04/2017 धारा 377 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये जुर्माना, धारा 506(II) भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये जुर्माना, धारा 5(L) सहपठित धारा 6 पॉस्को में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रुपये जुर्माना, धारा 5(M) सहपठित धारा 6 पॉस्को में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000/- रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।
मामले का विवरण इस प्रकार है कि पीड़ित बालक के पिता द्वारा आरक्षी केन्द्र लार्डगंज में दिनांक 04.01.2017 को शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उसका बच्चा/ पीड़ित बालक घटना के समय तीसरी कक्षा में पढ़ता है और आरोपी परीश पटेल उस स्कूल का वाहन कमांक MP-20-CE-2491 मारुति ईको चलाता है। आरोपी उक्त वाहन से ही उसके बच्चे को स्कूल ले जाता था और वापस छोड़ता है। दिनांक 02.01.2017 की शाम को उसका बच्चा स्कूल से वापस आया जो कि डरा-सहमा दिखा तो उसने उससे पूछा कि क्या हो गया तब उसे उसके बच्चे ने बताया कि वाहन का ड्रायवर परीश पटेल लगभग 10-15 दिन पूर्व से उसे गणेश नगर रेलवे लाइन के किनारे सुनसान जगह पर जे जाकर, गाड़ी किनारे लगाकर उसकी पेंट उतारता था और अपनी भी पेंट उतार कर अपनी टुन्नू को उसकी मल द्वार में डालने का प्रयास करता था जिससे उसे बहुत दर्द होता था। उसके चिल्लाने पर आरोपी उसे मारता था चुप रहने को कहता था और उक्त बात किसी को बताने पर उसकी माता को जान से मारने की धमकी देता था। उसके बच्चे ने यह भी बताया कि जब एक दिन आरोपी उसे फिर उसी जगह पर ले गया और उसकी पेंट उतार कर उसे नंगा बिठा दिया और मोबाइल से उसे गंदे गंदे वीडियो दिखाने लगा, तब उसके बच्चे ने आरोपी से कहा कि उक्त बात वह अपने पापा को बतायेगा तो आरोपी ने उसे बहुत मारा। आरोपी ने ऐसी घटना तीन-चार बार की है। उक्त रिपोर्ट पर थाना लार्डगंज के अपराध क्रमांक 04/2017 धारा 377, 506 भादवि एवं धारा 3/4 पॉस्को का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय श्री अन्वेष मंगलम संचालक लोक अभियोजन संचालनालय/महानिदेशक के निर्देशन में जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई। मामलें में कुल 08 साक्षियो को परीक्षित कराया गया।
श्री अजय जैन जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा (पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी परीश पटेल थाना लार्डगंज के अपराध क्रमांक 04/2017 धारा 377 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये जुर्माना, धारा 506(II) भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये जुर्माना, धारा 5(L) सहपठित धारा 6 पॉस्को में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रुपये जुर्माना, धारा 5(M) सहपठित धारा 6 पॉस्को में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000/- रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।

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