। बुरहानपुर -जिले की खकनार तहसील के नायब तहसीलदार के रीडर नरेंद्र जगताप सहायक ग्रेड 2 व मनोज पिपलादे सहायक ग्रेड 3 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में दोषी पाते हुए खंडवा न्यायालय के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार अधिनियम अरविंद सिंह टेकाम ने दोषी पाते हुए आरोपियों को 4-4 साल की जेल की सजा से दंडित किया है।
आरोपियों ने प्रकरण की नकल के लिए फरियादी से 6 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त इंदौर की टीम ने आरोपी मनोज पिपलादे को 5 हजार व नरेंद्र जगताप को 1 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था।