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Saturday, Sep 21, 2024
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अवयस्‍क बालिका के साथ अश्‍लील हरकत करने वाले आरोपी को हुआ 03 वर्ष का सश्रम कारावास ।

आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्‍तव ने बताया कि दिनांक 29.11.21 को न्‍यायालय- श्रीमती पावस श्रीवास्‍तव पन्‍द्रहवें अपर सत्र न्‍यायाधीश एवं विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो एक्‍ट), जिला इंदौर के न्‍यायालय में थाना खुडैल के अपराध क्र. 104/2016, विशेष प्रकरण क्रमांक 95/2016, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी लाला सिंह चिराड़ उम्र 55 वर्ष जिला इंदौर (म0प्र0) को दोषी पाते हुए धारा 354 भा.द.सं. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 7/8 पॉक्‍सो एक्‍ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री संजय मीणा द्वारा की गई । उक्‍त प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी का राजीनामा हो जाने के बाद भी विशेष लोक अभियोजक श्री संजय मीणा द्वारा पैरवी करते हुये आरोपी को कठोर से कठोर दण्‍ड दिलाये जाने का निवेदन किया गया जिस पर न्‍यायालय द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गयी ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.03.2016 को पीडिता ने पुलिस थाना खुडैल पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह कक्षा 11 वीं में पढती है । वह आज अपने घर से पानी भरने के लिये गयी थी जब लौटकर घर आ रही थी तो दूध डेरी के पीछे सूनसान जगह पर आरोपी लाला अचानक से उसके सामने आया और बुरी नियत से उसका सीना दबा दिया वह घबरा गई और चिल्‍लाई तो, वह वहॉ से भाग गया । रास्‍ता सुनसान होने के कारण वहॉ कोई नहीं था फिर उसने घर आकर घटना अपनी मॉ को बताई । मॉ के साथ थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई । उक्‍त सूचना पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 354ए भादवि एवं 7/8 पॉक्‍सो एक्‍ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्‍त सजा सुनाई गई ।

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