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Saturday, Sep 21, 2024
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खाना देने जा रही पीड़िता के साथ छेडखानी करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा

न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी माणकचन्द पिता नन्दू निवासी-उज्जैन को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि पीड़िता द्वारा दिनांक 07.03.2019 को थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं सुबह 10ः00 बजे अपनी बहन को खाना दे जा रही थी रास्ते में मुझे माणकचन्द मिला जिसने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ छेडखानी की मैं जोर से चिल्लाई तथा में वहॉ से भाग गई। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, बडनगर द्वारा की गई।

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