टीकमगढ़। सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 23/07/2015 को जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, टीकमगढ़ द्वारा थाना ओरछा में इस आशय का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि शिवम वंशकार पिता जयकरण वंशकार द्वारा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निवाड़ी में दिनांक 23/07/2013 को मूल टी०सी० से बी०एससी० प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश लिया और इसी सत्र में उक्त छात्र द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, ओरछा में दिनांक 24/09/2014 में डुप्लीकेट टी०सी० एवं 20/-रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र देकर व्यवसाय कोपा में नियमित प्रवेश लिया था। आरोपी/छात्र शिवम वंशकार द्वारा उक्त दोनों शासकीय संस्थाओं में नियमित एडमीशन लेकर दोनों संस्थाओं के माध्यम से पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2014-15 अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त की। उक्त छात्र को नवीन छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरित की गई जिस कारण उक्त छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, बैंक खाता नंबर एक ही पोर्टल पर प्रदर्शित होने से आयुक्त अनुसूचित जाति विभाग म०प्र० भोपाल द्वारा एक से अधिक बार छात्रवृत्ति लेने से ऐसे विद्यार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त घटना पर आरोपी छात्र के विरूद्ध थाना निवाड़ी में अपराध अंतर्गत धारा 420,465,468 व 199 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आज दिनांक 13.07.2021 को माननीय न्यायालय टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् घोषित अपने निर्णय में आरोपी शिवम वंशकार को धारा 420,465,468 व 199 भादवि के तहत सभी धाराओं में तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 500-500/- (पॉंच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक, श्री नरेन्द्र सिंह बुंदेला द्वारा की गई।
Related posts
Click to comment