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Saturday, Sep 21, 2024
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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2600 रुपये का अर्थदण्ड

न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा (पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी अब्बू उर्फ अविनाश जायसवाल थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 180/2017 धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये जुर्माना, धारा 354बी भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड, धारा 7 सहपठित धारा 8 पॉस्को में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये अर्थदण्ड, धारा 354 के परिप्रेक्ष्य में 3(2)(v)(क) एससीएसटी एक्ट में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड, धारा 354बी भादवि के परिप्रेक्ष्य में 3(2)(v)(क) एससीएसटी एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड, धारा 3(1)(ब)(i) एससीएसटी एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।
मामले का विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई है कि दिनांक 14.03.2017 को दोपहर 02:00 बजे वह अपनी बड़ी मम्मी की लड़कियों के साथ अपने घर के पास होली खेल रही थी, तभी मोहल्ले का आरोपी अब्बू आया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर उसके सीने में रंग लगाने लगा और उसके कपड़े फाड़ने लगा। उसके चिल्लाने पर उसकी आवाज सुनकर अभियोक्त्री की माता व भाई आ गये। आरोपी अभियोक्त्री के भाई को देखकर गंदी-गंदी गालियां देने लगा। उसके द्वारा मना करने पर उसके भाई व अब्बू में झूमा-झपटी होने लगी, जिससे अब्बू को चोट आई थी। भीड़ को देखकर आरोपी अब्बू वहां से चला गया। घटना को उसकी बड़े पापा की बेटियों ने देखा व सुना है। वह अपनी माता के साथ थाना रिपोर्ट करने गई थी। उक्त रिपोर्ट पर थाना गोहलपुर अपराध क्रमांक 180/2017 धारा 354, 354ए, 354बी, 294 भादवि एवं धारा 7/8 पॉस्को एवं 3(2)(v)(a) एससी एसटी एक्ट का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई। मामलें में कुल 08 साक्षियो को परीक्षित कराया गया।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा (पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी अब्बू उर्फ अविनाश जायसवाल थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 180/2017 धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये जुर्माना, धारा 354बी भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड, धारा 7 सहपठित धारा 8 पॉस्को में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये अर्थदण्ड, धारा 354 के परिप्रेक्ष्य में 3(2)(v)(क) एससीएसटी एक्ट में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड, धारा 354बी भादवि के परिप्रेक्ष्य में 3(2)(v)(क) एससीएसटी एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड, धारा 3(1)(ब)(i) एससीएसटी एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।

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