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Saturday, Sep 21, 2024
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पुलिस अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी को हुई सजा।

झाबुआ- जिला सहा0 मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री शीला बघेल ने बताया कि दिनांक 06/02/2016 को थाना कोतवाली झाबुआ के अपराध धारा 379 भादवि के तहत आरोपी रालु उफ मुकेश मोटर सायकिल चोरी करने के अपराध में पकड़ा गया था उक्त चोरी के अपराध मे मौके पर खड़ी जनता द्वारा आरोपी के साथ मारपीट कि गई थी जिस कारण आरोपी रालु जिला अस्पताल झाबुआ में ईलाज हेतु भर्ती किया गया था किन्तुा दिनांक 09.02.2016 को सुबह लगभग 05:15 बजे अस्पताल में भर्ती आरोपी रालु उफ मुकेश ग्राम नेगडिया आरोपी रालु कि सुरक्षा गार्ड भी लगी हुई थी उसके बावजूद भी आरोपी रालु द्वारा जंजीर पलग से तोड़कर हथकडी सहित पुलिस अभिरक्षा से भाग गया था हमराह गार्ड और अन्य उपस्थित लोगों ने आरोपी कि तलाशी कि किन्तु उस समय आरोपी कही नहीं मिला। इस संबंध में आरोपी रालु कि विरूद्ध थाना कोतवाली झाबुआ में धारा 224 भादवि के तहत प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज कि गई तथा आरोपी कि तलाशी कर आरोपी को गिरफ्तार कर एवं अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था विचारण के दौरान आरोपी रालु उफ मुकेश को न्यायालय श्रीमान हर्ष ठाकुर सा0 न्यायिक मजिस्ट्रे ट प्रथम श्रेणी जिला झाबुआ के द्वारा दोषी पाते हुए धारा 224 भादवि डेढ़ वर्ष के कारावास से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन कि ओर से संचालन सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।

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