शैक्षणिकबुरहानपुर जिले में दिनदहाडे गोविंद श्राफ ज्वेलरी की दुकान से 1.5 लाख के सोने के गहने चुराकर भागी थी दो महिलाएं , न्यायालय ने दोनो आरोपीगणों को दिया 2 – 2 वर्ष का सश्रम कारावास by Public Look 24 TeamDecember 21, 2021December 21, 20210690 प्रतीकात्मक चित्र सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. न्यायिक मजिस्ट्रेट सु श्री रंजना डोडवे बुरहानपुर ने आरोपीगण उषाबाई पति अंतरसिंह आयु 57 वर्ष, निवासी बडा पिपलिया जिला देवास एवं राजूबाई पति कालू आयु 47 वर्ष निवासी पालदानाका, झोपड पटटी जिला इंदौर को धारा 380 भादवि के अंतर्गत 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू के अर्थदंड से दंडित किया ।अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल ने बताया कि, दिनांक 05.07.2014 को आरोपीगण ने दोपहर करीब 2 बजे स्थान कमलचौक गोविंद श्राफ प्रायवेट लिमिटेड की ज्वेलरी दुकान से योजनाबदध तरीके से कुल 9 जोडे ईयर रिंग कुल 45 ग्राम कीमत लगभग 1.5 लाख रूपये चुराये उसके बाद भागने पर इनको पकड़ लिया गया था। फरियादी ने थाना कोतवाली जाकर रिपोर्ट की , जिस पर से थाना कोतवाली में अपराध क्रं 163/2014 धारा 380, 511, 34 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबदध किया गया। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा कुशल पैरवी करने पर आरोपीगण को माननीय न्यायालय से दोषसिदध करवाया तथा आरोपीगण उषाबाई पति अंतरसिंह आयु 57 वर्ष, निवासी बडा पिपलिया जिला देवास एवं राजूबाई पति कालू आयु 47 वर्ष निवासी पालदानाका, झोपड पटटी जिला इंदौर को धारा 380 भादवि के अंतर्गत 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू के अर्थदंड से दंडित करवाया।