25.5 C
Madhya Pradesh
Saturday, Sep 21, 2024
Public Look
शैक्षणिक

रात्रि 10 बजे के बाद भी बजाते रहे डीजे साऊन्ड,कलेक्टर के आदेशों का किया उल्‍लंघन न्यायालय ने दिया आरोपीगणों को दिया एक – एक वर्ष का कारावास

ग्‍वालियर- न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री आशीष श्रीवास्‍तव ग्‍वालियर ने श्रीमान जिला धीश महोदय के आदेश का उल्‍लंघन एवं थानेदार व पुलिस टीम के साथ झूमाझटकी कर शासकीय कार्य में बाधा करने वाले डीजे संचालक आरोपीगण लोकेन्‍द्र व रिन्‍कू पर धारा 353, 188 भादवि का दोषी पाते हुये दोनो आरोपीगण को एक – एक वर्ष का कारावास व 700- 700 रूपये के जुर्माने की सजा।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु. स्‍नेहलता चंदेल ने बताया कि दिनांक 20/02/2014 को मुखबिर की सूचना पर से थाटीपुर थाना क्षेत्र में मेहरा गॉव में शादी पार्टी में डी.जे. संचालक आरोपीगण लोकेन्‍द्र व रिन्‍कू माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय व जिलाधीश महोदय के आदेश के उल्‍लंघन में रात्रि 10 बजे के बाद तेज आवाज में डी.जे. बजाते हुये मिले व थाटीपुर में पदस्‍थ थानेदार व पुलिस टीम द्वारा समझाइस देने पर भी आरोपीगण द्वारा डी.जे. बंद न करते हुये थानेदार व पुलिस टीम के साथ झूमाझटकी कर शासकीय कार्य में बाधा उत्‍पन्‍न की जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध धारा 353, 188 भादवि का अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया विवेचना दौरान अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया माननीय न्‍यायालय ने अभियोजन के साक्ष्‍यो व तर्कौ से सहमत होकर दोनो आरोपीगण को उक्‍त सजा सुनाई ।

Related posts

आदिवासी नेता गनसिंग पटेल ने थामा भाजपा का दामन

Public Look 24 Team

जिला प्रशासन एवं पुलिस की मुस्तैदी से बुरहानपुर में पहले 24 घंटे का लॉक डाउन रहा पूरी तरह सफल

Public Look 24 Team

जिला अस्पताल में सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य द्वार पर तैनात किये सुरक्षागार्ड,अस्पताल के बाहर हुई पार्किंग व्यवस्था, कर्मचारियों के अलावा अब किसी वाहन को अंदर नही मिलेगा प्रवेश

Public Look 24 Team
error: Content is protected !!