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Saturday, Sep 21, 2024
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अवयस्क बालिका के साथ छेड़खानी करने वाले आरोेपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा

न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपी रिजवान पिता शकील, निवासी उज्जैन को धारा 7/8 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि पीड़िता की दादी ने पुलिस थाने पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, घटना दिनांक 28.03.2021 को मेरी पोती दुकान पर चीज लेने गई थी। रास्ते में रिजवान ने मेरी पोती के साथ छेडखानी की थी। फरियादी की रिपोेर्ट पर पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक उज्जैन के द्वारा की गई।

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