शैक्षणिकचरित्र शंका के चलते पत्नि की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास by Public Look 24 TeamApril 28, 2022April 28, 20220870 आज दिनांक को सहायक मीडिया प्रभारी श्री दीपक बंसोड, जिला भोपाल के द्वारा बताया गया है कि माननीय न्यायालय श्री अरविंद कुमार शर्मा तृतीय एडीजे भोपाल न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 484/20 में थाना पिपलानी जिला भोपाल के अपराध क्रमांक 546/20 में आरोपी राजकुमार नामदेव को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास तथा 3000रू अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 201 भादवि में 7 वर्ष कठोर कारावास व 2 हजार रू अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया हैा उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती वर्षा कटारे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, भोपाल एवं श्री विजय कोटिया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी।घटना का विवरण :- संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि अभियुक्त मृतिका के चरित्र पर संदेह को लेकर मारपीट करता था जिससे पीडित होकर वह अपने दोनों बच्चों के साथ द्वारा दिनांक 23.06.2020 को अपनी पत्नि के घर खाना खाने को लेकर विवाद होने पर उसके द्वारा पत्नि की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। अभियुक्त का अपनी पत्नि से पूर्व से विवाद था दोनों पति पत्नि अलग अलग रहते थे। मृतिका अपने दोनों बेटों के साथ अपने पति से अलग रहती थी। तथा टिफिन सेंटर का काम करती थी। पूर्व में भी मृतिका द्वारा आरोपी के विरूद्ध थाने में शिकायत की गई थी। घटना से एक दिन पहले भी आरोपी का मृतिका से विवाद हुआ था। घटना दिनांक को आरोपी मृतिका के घर आया जब उसके दोनों बेटे काम पर गये हुऐ थे और उससे खाना मांगने के बहाने घर में प्रवेश किया और फिर दरवाजा बंद किया और चाकू से गोद-गोद कर हत्या कर दी इसी दौरान जब आरोपी घर पर था तभी मकान मालकिन ने दरवाजा घटघटाकर खुलवाया तो आरोपी ने थोडा दरवाजा खोलो तो आरोपी के हाथ में खून से लतपथ थे और हाथ में चाकू था, और हाथ चौटिल थे। मकान मालकिन के पूछने पर कहा की सब्जी काटने से हाथ कट गये है। जब मृतिఀका के लडके का दोस्त घर आया तब उसने आरोपी को घर पर देखा तो पूछने पर बताया कि इसने खुद को चाकू मार लिया ।