न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी अर्जुन पिता भैरूलाल, निवासी जिला उज्जैन को धारा 376(एबी) सहपठित धारा 5/6 लैगिंक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम में आरोपी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक का कारावास) एवं कुल 3,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खाण्डेगर ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, फरियादी ने थाना भाटपचलाना पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक 13.10.2019 को मेरी बच्ची दुकान में खेल रही थी, जब मेरी बच्ची दुकान पर नही दिखी तो मैंने दुकान की उपरी मंजिल पर गया तो देखा कि अर्जुन मेरी बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। फरियादी कि रिपोर्ट पर पुलिस थाना भाटपचलाना द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा मार्गदर्शन दिया गया एवं पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, विशेष लोक अभियोजक, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।