मध्यप्रदेशबुरहानपुर जिले में अब शराब पीकर वाहन चलाना पडेगा महंगा, शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर होगा 10 हजार रुपये के जुर्माना के साथ हो सकती है जेल भी, पुलिस का विशेष अभियान शुरू by Public Look 24 TeamMay 29, 2022May 29, 20220367 शराब एक बहुत बुरी चीज होती हैं. ये कई बार हमसे ऐसा काम करवा देती हैं जो हम होश में रहते तो शायद नहीं करते. इन चीजों में शराब पीकर गाड़ी चलाना और एक्सीडेंट कर देना भी शामिल हैं. हमारे देश की सरकार लोगो को कई बार बोल चुकी हैं कि वे शराब पी कर गाड़ी ना चलाए. लेकिन फिर भी लोग इस बात को हल्के में ले लेते हैं. शराब पीकर गाड़ी चलाने के कई सारे नुकसान हैं. शराब के नशे में आदमी अपने पुरे होशो आवास में नहीं रहता हैं. कई बार देखा गया हैं कि शराब पिने के बाद व्यक्ति या तो बहुत फास्ट गाड़ी चलता हैं या बहुत बेढंगे तरीके से गाड़ी को कंट्रोल करता हैं. शराब के नशे में गाड़ी चलाने से ना सिर्फ उस व्यक्ति कि जान को खतरा रहता हैं बल्कि सड़क पर चल रहे दुसरे लोगो की जान पर भी बन आती हैं.पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देश पर जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस का विशेष अभियान दिनांक 26/05/22 से शुरू कियागया है। जिले में जनवरी से मई माह तक की अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले भर में यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत सभी थानों द्वारा वाहन चैकिंग करते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। अभियान के शुरुआती 4 दिनों में अब तक 31 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है। पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान की जा रही इस कार्यवाही में शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जाँच मौके पर ही ब्रीथ एनालाइजर मशीन से की जा रही है। जाँच में शराब पीया हुआ पाए जाने पर वाहन जप्त कर कोर्ट चालान बनाया जा रहा है जिसमें न्यायालय द्वारा 10,000/- तक की राशि का जुर्माना किया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हाट-बाज़ार के दिन अधिकांश वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाते है जिससे वे कई बार दुर्घटना का शिकार बनते है। इन्हीं दुर्घटनाओं को कम करने हेतु पुलिस द्वारा जिले में यह अभियान शुरू किया गया है।