अतिरिक्त जिला अभियोजन श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. विशेष सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. पाटीदार ने, अपहरण करने वाले आरोपीगण – प्रफुल भोयटे व राजेश तथा प्रशिक को धारा 363/34 के तहत 2-2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 6000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया ।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, घटना दिनांक 16-08-2019 को अभियोक्त्री पैदल स्कुल जा रही थी रास्तें में आरोपीगण प्रफुल भोयटे व राजेश तथा प्रशिक दो अलग-अलग मोटरसायकिल से आये तथा आरोपी प्रफुल भोयटे ने अभियोक्त्री को धमकी दी की वह उसके साथ मोटरसायकिल पर बैठ जाये नही तो उसके पास अभियोक्त्री के नहाते समय के वीडियो है जिसे वह उन्हे वायरल कर देगा। आरोपीगण अभियोक्त्री को डरा-धमका कर मोटरसायकिल पर बैठाकर बुरहानुपर ले गये तथा आरोपी प्रफुल ने अभियोक्त्री के साथ मोटरसायकिल पर अश्लिल हरकते की। अभियोक्त्रीे किसी तरह आरोपीगण से बच कर भागी और बुरहानपुर से अपने घर गयी । अभियोक्त्री की सूचना पर थाना नेपानगर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 365, 354,506 भादवि तथा धारा 7/8 पास्कोर एक्ट एवं धारा 3(2)(v), 3(1)(w), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई। मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर. के. पाटीदार ने आरोपीगण प्रफुल भोयटे व राजेश तथा प्रशिक को धारा 363/34 भादवि के तहत 2-2 वर्ष सश्रम का कारावास एवं 6000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया।