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Saturday, Sep 21, 2024
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अपराध/ आरोप / क्राईम पुलिस प्रशासन बुरहानपुर जिला मध्यप्रदेश

बुरहानपुर जिले में स्वयं को पत्रकार बताकर लोन व नौकरी दिलाने के नाम पर वर्ष 2011 में लोगों से की गई थी धोखाधडी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अंतर सिंह कनेश एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में स्थाई वारंट की तामिली का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2012 के स्थाई वारंटी को बदनावर, धार से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने वर्ष 2011 में रास्तीपुरा में सूर्या होटल के पीछे कार्यालय खोलकर इस्लामिक टुडे भोपाल एमपी नामक मासिक पत्रिका का पत्रकार बताकर लोन व नौकरी दिलाने के नाम पर कई शिक्षित बेरोजगार महिलाओं से पैसे ऐंठे थे। शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अगस्त 2011 में थाना कोतवाली पर धारा 406,420,294, 506 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 में आरोपी के विरुद्ध स्थाई वारंट जारी किया गया था। पुलिस टीम द्वारा आरोपी कैलाश पिता नाथूलाल पोरवाल, उम्र 51 वर्ष, स्थाई निवासी मंदसौर, हाल निवासी बदनावर, धार को बदनावर से गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना रायपुरिया, झाबुआ में भी धोखाधडी का प्रकरण दर्ज है। स्थाई वारंट की तामिली में आर. प्रशांत राऊत की मुख्य भूमिका रही।

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