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Saturday, Sep 21, 2024
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शैक्षणिक

महिला को शादी का दबाव एवं अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी को हुआ 06 माह का कारावास।

इंदौर – आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 19/04/2022 को माननीय न्याीयालय – सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला इंदौर के न्यायालय में फौ. प्रकरण क्रमांक 9197/2011 , में निर्णय पारित करते हुए आरोपी नौशाद पिता रियाज पंजेतनी निवासी- 15, कागदीपुरा, जिला इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 509 भा.दं.सं. में 06 माह का कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में अभियोजन कि ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अभिषेक जैन द्वारा की गई ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अभियोक्त्री वर्ष 1993 में एजुकेशन स्कूल में टीचर के पद पर कार्यरत थी तथा आरोपी वहॉ पर संचालक होकर उस पर शादी के लिये लगभग 01 वर्ष से दबाव डालकर उसे परेशान करने लगा तो उसने मार्च 2010 में स्कूल छोड दिया और बहन के स्कूल में पढ़ाने लगी । तब अभियुक्त ने स्कूल के सामने आकर बच्चों को लेकर नारे लगाये एवं एक अपील बनाई कि अभियोक्त्री मेडम को हिसाब में अनियमितता की वजह से हटाया है । अभियुक्त‍ पॉच बच्‍चों का बाप होकर फरियादी पर शादी के लिये दबाव बना रहा है और उसके घर आकर तेजाब डालकर जला देने की धमकी देता है और धमकी देता है कि किसी अन्य से शादी होने पर वह उसकी हत्या कर देगा । अभियुक्त उसके मोबाईल पर भी कई अश्लील मैसेज भेजता है जिस कारण उसे अपना मोबाईल नंबर बदलना पड़ा । अभियुक्त ने मैसेज भेज-भेजकर उसका जीना हराम कर दिया व जान से मारने की धमकी देता रहता है । फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट आरक्षी केंद्र छत्रीपुरा पर लेखीय आवेदन देकर की गई थी । जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 386/10 अंतर्गत धारा 509, 500, 506 भा.दं.सं. प्राथमिकी लेखबद्ध की गई थी अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्या्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । विचारण उपरांत न्या्यालय द्वारा आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई ।

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