25.6 C
Madhya Pradesh
Saturday, Sep 21, 2024
Public Look
शैक्षणिक

मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित लड्डू बेचने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास।

मनासा। श्रीमान मनीष पाण्डेय्, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा* द्वारा आरोपी विनोद पिता माणकचंद्र अग्रवाल, उम्र-50 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 10, गोविंद काॅलोनी, मनासा, जिला नीमच को प्रतिबंधित पीला कलर मिले हुए मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित लड्डू बेचने के आरोप का दोषी पाते हुए धारा 3, 26, 27, 59 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 06 माह के सश्रम कारावास और 5,000रू. के जुर्माने से दण्डित किया गया।
एडीपीओ श्री विवेक गोयल द्वारा घटना की जानकारी देेते हुए बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी यशवंत कुमार शर्मा दिनांक 31.10.2013 को शाम के लगभग 6 बजे निरीक्षण हेतु नीमच नाका, मनासा स्थित मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान एवं चाट सेंटर पर पहॅुचे जहाॅ पर खाद्य पदार्थ मावा, बर्फी, नमकीन, कचैड़ी, समोसा, गुलाब जामुन, ईमरती, लड्डू आदि सामग्री का निर्माण एवं विक्रय किया जा रहा था। मिलावट की शंका होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान बेचने के लिए रखे लूज लगभग 10 किलो लड्डू में से 2 किलोग्राम लड्डू का नमूना जाॅच हेतु 200 रूपये नकद भुगतान कर लिया तथा फर्म पर उपस्थित व्यक्ति का नाम पूछने पर अपना नाम विनोद अग्रवाल बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लड्डू की जाॅच खाद्य विश्लेषक, भोपाल एवं रेफरल फूड लेबोरेटरी, मैसूर से करायी, जिसकी रिपोर्ट में लड्डू में प्रतिबंधित अखाद्य पीला कलर मिला हुआ होना पाकर मानव स्वस्थ्य के लिए असुरक्षित होना बताया गया। इसके पश्चात् अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद आरोपी के विरूद्ध परिवाद मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में अपराध को प्रामाणित किये जाने हेतू खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अन्य आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित करते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 3, 26, 27, 59 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 06 माह के सश्रम कारावास और 5,000रू. के जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से *श्री विवेक गोयल, एडीपीओ* द्वारा पैरवी की गई।

Related posts

नव चयनित शिक्षकों को 9 अप्रैल तक करना होगा कार्यभार ग्रहण

Public Look 24 Team

धोखाधड़ी से डुप्लीकेट टीसी द्वारा विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति लेने पर विभिन्न धाराओं में न्यायालय ने दिया तीन तीन वर्ष का कारावास

Public Look 24 Team

युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बने वैभव महाजन, भाजपा कार्यालय पर हुआ स्वागत

Public Look 24 Team
error: Content is protected !!