इंदौर – जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्त व, ने बताया कि दिनांक 10/11/2022 माननीय न्यायालय- श्रीमान राकेश गोयल, विशेष न्यायालय इंदौर ने थाना विशेष पुलिस स्थापना इंदौर के अपराध क्रमांक 511/2014 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सुधीर कुमार मिश्रा को धारा 7 पी.सी.एक्ट/ के अंतर्गत 4 वर्ष का सश्रम कारावास क्रमश: 8000 रुपये एवं धारा 13(1) डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 4 वर्ष का सश्रम कारावास 8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति गुप्ता द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.11.2014 को आवेदक तुलसीराम निवासी बिजलपुर इंदौर मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय इंदौर के समक्ष एक लिखित शिकायत पेश की थी कि उसकी शंकरखेडी मे करीब 2 एकड खेती खरीदी थी, जिसका खसरा एवं रकबा नंबर गलत डल जाने से उसका संशोधन लेख स्टांप पर लिखवाकर संशोधन करवाना था जिसके शुल्क का केस जिला पंजीयन कार्यालय इंदौर मे चल रहा था। जिसमे उसे जिला पंजीयन कार्यालय इंदौर से एक नोटिस प्राप्त हुआ था। 65610/ रू जमा करने बाबत लेख था । वह नोटिस लेकर आवेदक जिला पंजीयन कार्यालय इंदौर मे सुधीर कुमार मिश्रा जिला पंजीयक से मिला, सुधीर मिश्रा द्वारा 13477/ रू का चालान बैंक मे भरने तथा शेष बचे हुए 40000रू मे से 20000रूपये की मांग की । सुधीर मिश्रा द्वारा 20000रूपये मे से 5000रू कम करते हुए 15000रू रिश्वेत लेना तय किया गया । दिनांक 29.11.2014 को आरोपी सुधीर कुमार मिश्रा को 14000रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडा गया। रिश्वत राशि आरोपी सुधीर मिश्रा के बदन पर पहने हुए पेंट की जेब से बरामद हुई। अन्ये आवश्यथक कार्यवाही कर आरोपी के विरूदध माननीय विशेष न्यायालय इंदौर मे चालान पेश किया। जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।
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