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Saturday, Sep 21, 2024
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अपनी ही सगी बेटी के साथ पिता ने की अश्लील हरकत, अभियुक्‍त पिता को न्यायालय ने दिया 05 वर्ष का सश्रम कारावास।

आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्‍तव ने बताया कि दिनांक 28.01.2022 को माननीय न्‍यायालय- श्रीमती नीलम शुक्‍ला, 13वें अपर सत्र न्‍यायाधीश एवं विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो एक्‍ट), जिला इंदौर के न्‍यायालय में थाना चंदन नगर जिला इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 187/2019, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी xyz उम्र 40 वर्ष जिला इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि एवं 09(एन) स‍हपठित धारा 10 पॉक्‍सो एक्‍ट में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 354 क भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 8000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर अतिरिक्‍त 01 वर्ष का सश्रम कारावास भी पृथक से भुगताये जाने का ओदश किया गया । प्रकरण में अभियोजन कि ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04/06/2019 को बालिका ने आरक्षी केन्‍द्र चंदननगर, इंदौर पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह कक्षा 9वीं में इंदौर में पढ़ाई करती है, उसके पिता अभियुक्‍त द्वारा रोज शराब पीकर उसकी मॉ के साथ मारपीट व गालीगुप्‍ता करने कारण, करीब 15 दिन पहले उसकी मॉ उसकी 2 बहनों को अपने साथ लेकर उसकी नानी के घर चली गई थी । दिनांक 03/06/2019 को वह अपने छोटे भाई व बहन के साथ कमरे में सो रही थी तो करीब 11 बजे रात को उसका पिता अभियुक्‍त कमरे में आया और उठाकर कहा कि नल आ चुके हैं, पीने के लिए पानी भर लो तो वह उठकर अपने अभियुक्‍त्त पिता के साथ घर के अंदर पानी भरने लगी तभी उसके पिता उसे जबरदस्‍ती खींचकर बाथरूम में ले गया और बुरी नीयत से उसके सीने पर हाथ लगाने लगे, उसके विरोध करने पर उससे बोला कि उसकी मॉ घर से चली गई है तो जो संबंध उसकी मॉ के साथ थे वही संबंध निभाने पडेंगे । बालिका रात को काफी घबरा गई थी । उसने सुबह यह बात अपने रिश्‍ते में दादा को बतायी । बालिका द्वारा अभियुक्‍त पिता के विरूद्ध पुलिस थाना चंदन नगर उक्‍त घटना की सूचना दी जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 598/2019 अतंर्गत धारा 354 भा.दं.सं. एवं धारा 7/8 पॉक्‍सो एक्‍ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया । विवेचना उपरांत अभियुक्‍त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्‍त सजा सुनाई गई ।

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