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Saturday, Sep 21, 2024
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अमानक एवं असुरक्षित विमल, आर.एम.डी गुटखे एवं पान मसाला विक्रय करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दिया 01 वर्ष का कारावास

जिला लोक अभियोजन कार्यालय खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी रमेश जाट ने बताया कि दिनांक 23.05.13 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी मयूर डोंगरे द्वारा बस स्टेण्ड खरगोन स्थित मालवीय पान सदन की दूकान का निरीक्षण किया गया एवं आरोपी मनमोहन पिता बुद्धिचंद्र कुमरावत जो मालवीय पान सदन के प्रोपायटर है उनकी दुकान से विमल, आर.एम.डी गुटखे एवं पान मसाला का सेम्पल लिया और उसे जांच हेतु भेजा गया। जांच में उक्त गुटखे एवं पान मसाले के नमूने अमानक, असुरक्षित एवं मिथ्याछाप पाये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मयूर डोंगरे के द्वारा आरोपी मनमोहन पिता बुद्धिचंद्र कुमरावत के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत परिवाद माननीय न्यायालय खरगोन के समक्ष प्रस्तु्त किया जहां माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा आरोपी मनमोहन को दोषी पाते हुए खाद्य सुरक्षा मानक अधि. की धारा 59 में 01 वर्ष का कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड एवं धारा 51, 52 एवं 58 में 1000-1000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश जाट द्वारा की गई।

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