अपराध/ आरोप / क्राईमअवयस्क बालिका के साथ छेडछाड करने वाले अभियुक्त को हुआ 03 वर्ष का सश्रम कारावास। by Public Look 24 TeamApril 6, 2022April 26, 20220580 इन्दौर- जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि माननीय न्यायालय- श्रीमती नीलम शुक्लाय, 13वें अपर सत्र न्या्याधीश एवं विशेष न्याययाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला इंदौर के न्यायालय में थाना सदर बाजार जिला इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 132/2019 , में निर्णय पारित करते हुए आरोपी तौसिफ , उम्र 20 वर्ष निवासी- इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में अभियोजन कि ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई एवं सहायक के तौर पर एडीपीओ पदमा जैन रही ।अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09/06/2019 को पीडिता ने अपने नाना-नानी के साथ थाने आकर रिपोर्ट लिखाई कि वह अपनी सहेली के पास वह उसके सिले हुए कपडे लेने गई थी किंतु वह उस समय घर पर नहीं थी । जब वह वापस आने लगी तो उसकी सहेली का भाई अभियुक्त तौसिफ ने बुरी नियत से उसका हाथ पकडा और उससे शादी करने के लिये कहा जब वह चिल्लाई तो अभियुक्त घर के अंदर भाग गया और वह भी डरकर अपने घर आ गई । उसने घटना नाना-नानी को बताई फिर थाने आई उक्तु सूचना पर से अपराध क्रमांक 184/19 धारा 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्तं सजा सुनाई गई ।