अपराध/ आरोप / क्राईम देश विदेश मध्यप्रदेशअवैध रूप से गौवंश का परिवहन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दिया 2 वर्ष का सश्रम कारावास by Public Look 24 TeamApril 19, 2022April 26, 20220453 सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा अभियोजित प्रकरण में मान.न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डॉं. गौरव गर्ग द्वारा गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी अजाद शेख उर्फ कल्लुु पिता बाबू उम्र 42 वर्ष निवासी विक्रम नगर देवास को धारा 4/9 म.प्र. गौवंशवध प्रतिषेध अधिनियम मे 2 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रूपयै अर्थदण्ड्, धारा 6/9 म.प्र. गौवंशवध प्रतिषेध अधिनियम मे 2 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रूपयै अर्थदण्ड् तथा 11(घ) पशु क्रुरता अधिनियम मे 50 रूपयै के अर्थदण्ड् से दंडित किया गयासहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल ने बताया कि, घटना दिनांक 07.10.2016 को पुलिस को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक टाटा वाहन अवैध रूप से इंदौर से महाराष्ट्र की ओर गौवंश वध हेतू ले जा रहा है। पुलिस ने नाकाबंदी कर आयशर क्रमांक एमपी 09 जीई 7310 को रोकने की कोशिश की तो ड्राईवर पुलिस को देखकर जंगल की तरफ भाग गये। आयशर से तिरफाल हटाकर देखी तो 15 नग गौवंश बछड़े जिनका मुँह रस्सी से बंधा था तथा मृत अवस्था मे पड़े थे पुलिस ने थाना वापस आकर धारा 4,6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं 11(घ) पशु क्रुरता अधिनियम मे अपराध पंजीबद्व कर अन्वेषण प्रारंभ किया।सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा की गई जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपी अजाद शेख उर्फ कल्लु पिता बाबू उम्र 42 वर्ष निवासी विक्रम नगर देवास को धारा 4/9 म.प्र. गौवंशवध प्रतिषेध अधिनियम मे 2 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रूपयै अर्थदण्ड , धारा 6/9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम मे 2 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रूपयै अर्थदण्डव तथा 11(घ) पशु क्रुरता अधिनियम मे 50 रूपयै के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।