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Saturday, Sep 21, 2024
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शैक्षणिक

अव्यस्क बालिका को ले जाकर, दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास।

इन्दौर- जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि माननीय न्यायालय- श्रीमती सुरेखा मिश्रा, 13वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला इंदौर के न्याायालय में थाना एरोड्रम जिला इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 16/2018 , में निर्णय पारित करते हुए आरोपी निक्की उर्फ शुभम, उम्र 26 वर्ष निवासी- जिला इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 376(1) भा.दं.सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 366(क) भा.दं.सं. 07 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 4000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में अभियोजन कि ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई एवं सहायक के तौर पर एडीपीओ पदमा जैन रही ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता बालिका की मॉ ने पुलिस थाना एरोड्रम, इंदौर में सूचना दी कि दिनांक 21/11/2017 को दिन के करीब 03:30 बजे वह अपने घर पर सो रही थी व सो कर उठी तो देखा कि उसकी बेटी जो 16 वर्ष की थी घर पर नहीं दिखी । इस पर उसने आस-पडौस के लोगों से पूछताछ व सभी रिश्तेदारों में पता किया, किंतु पता नहीं चला कि वह कहा चली गयी। कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर ले गया । उसे शंका थी कि उसकी बेटी, निक्की से बातचीत करती थी व निक्की के घर देखा तो वह भी घर पर नहीं था । बालिका की मॉ की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 718/17 धारा 363 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई । विवेचना दौरान बालिका के मिलने पर उसके कथन व मेडिकल परीक्षण व अन्यर साक्षियों के कथन उपरांत आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 376, 376(2)(एन) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट का ईजाफा कर संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई ।

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