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Saturday, Sep 21, 2024
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अपराध/ आरोप / क्राईम न्यायालयियन समाचार मध्यप्रदेश

आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं कुल 5000/- रुपये का अर्थदण्ड

न्यायालय श्रीमती उजाला झा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 192/2013 में आरोपी किशन पटेल को धारा 309 सह पठित धारा 109 भादवि के अंतर्गत 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना शहपुरा के सहायक उपनिरीक्षक द्वारा रोजनामचा सान्हा के 1412 दिनांक 31.07.2013 के आधार पर विवेचना के दौरान आहत सुषमा राजपूत से पूछताछ कर कथन लेख किए गए आहत ने इस आशय के कथन किए कि उसका पति शराब पीता है और शराब के नशे में गाली गलौज करता है, जिससे निराश होकर वह अपने मायके में रह रही थी। उसके मोहल्ले के किशन पटेल य उसके लड़के जय पटेल, अजय पटेल तथा विजय पटेल उसे ताने देकर परेशान करते थे। अभियुक्तगण के द्वारा बार-बार ताने देने पर आहत के द्वारा गेहूं में कीड़े मारने का इंजेक्शन पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। उक्त पर से पुलिस थाना शहपुरा द्वारा अभियुक्त किशन पटेल, जय पटेल, अजय पटेल एवं विजय पटेल के विरूद्ध धारा 309, 109, 34 भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तगण को जमानत मुचलके पर छोड़ा गया, विवेचना के दौरान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 306, 511, 116 भा.द.स. का इजाफा किया गया तथा अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त किशन पटेल, जय पटेल, अजय पटेल एवं विजय पटेल के विरुद्ध विचारण योग्य मामला पाये जाने से न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र क्रमांक 192 / 2013 प्रस्तुत किया गया।

श्रीमान उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्री दुर्गेश ताराम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।

श्री दुर्गेश तारम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमती उजाला झा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 192/2013 में आरोपी किशन पटेल को धारा 309 सह पठित धारा 109 भादवि के अंतर्गत 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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