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Saturday, Sep 21, 2024
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न्यायालयियन समाचार बुरहानपुर जिला मध्यप्रदेश

उच्च न्यायालय ने कैनरा बैंक की आपत्ति खारिज की। महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम में वकील फीस एवं अन्य खर्चे के रुपए 23.56 लाख की बैंक से वसूली का बजावरी प्रकरण सातवें एडीजे न्यायालय इंदौर में ट्रांसफर का महत्वपूर्ण आदेश किया पारित

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) बुरहानपुर के वरिष्ठ एवं हाई कोर्ट/ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में ने एक महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम में केनरा बैंक की आपत्ति खारिज करते हुए दिनांक 23 मार्च 2023 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए इस प्रकरण को अन्य न्यायालय श्रीमान सातवें एडीजे इंदौर के न्यायालय में ट्रांसफर करने का महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बुरहानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर की द्वि-सदस्यीय खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए केनरा बैंक की आपत्ति को निरस्त करके, केनरा बैंक नंदानगर शाखा इंदौर के विरुद्ध वसूली प्रक्रिया में लगे खर्च राशी रू. 23.56 लाख का मामला/ प्रकरण, _”मा. नवम ए.डी.जे. न्यायालय इंदौर” के न्यायालय से मा. न्यायालय श्रीमान सातवें ए.डी.जे. इंदौर के न्यायालय में ट्रांसफर करने के आदेश दि. 23.03.2023 को पारित किया है।आज्ञाप्तिधारी के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि आज्ञाप्तिधारी कमल कॉटस्पिन प्रा. लिमिटेड कंपनी ने, केनरा बैंक के विरुद्ध वसूली के प्रकरण में केनरा बैंक से पूर्व में 84.14 लाख रुपए मा. नवम ए. डी.जे. इंदौर के माध्यम से वसूले थे तथा इस दौरान लगभग 110 सुनवाई दिनाकों पर लगे वकील फीस एवं अन्य खर्चों की राशि का मामला निर्धारण करने की स्टेज पर उक्त बजावरी/वसूली प्रकरण को अन्य न्यायालय श्रीमान सातवें ए.डी.जे. इंदौर के न्यायालय में ट्रांसफर करने हेतु मा. उच्च न्यायालय में प्रकरण लगाया था। जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने केनरा बैंक की ओर से प्रस्तुत की गई आपत्ति को निरस्त करते हुए प्रकरण को अन्य न्यायालय श्रीमान सातवें ए.डी.जे. इंदौर के न्यायालय में ट्रांसफर करने के महत्वपूर्ण आदेश जारी किए।

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