इंदौर – जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 14/11/2022 माननीय न्यायालय- श्री शरद जोशी, न्यातयिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर ने थाना परदेशीपुरा के अपराध क्रमांक 456/2001 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी अर्जुनसिंह को धारा 326 भा.दं.सं. में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड् से दण्डित किया गया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति तोमर एडीपीओ द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अपनी पान की दुकान पर बैठा था कि आरोपी अर्जुन आया व उधार पान गुटका मांगा तो उसने अभियुक्त से कहा कि नगद पैसे दो तभी सामान दूंगा तो आरोपी अर्जुन ने उसके हाथ मे तलवार मारी जो फरियादी के दाहिने हाथ के भुजा पर लगी बाद दूसरी बार फिर उसने तलवार मारी जो फरियादी के दोनो हाथो की उंगलियो पर गदेली पर चोट लगी । फरियादी चिल्लाया तो आरोपी ने मा बहन की गंदी गंदी गालिया दी और फरियादी को जान से मारने की धमकी दी । फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना परदेशीपुरा मे आरोपी के विरूदध धारा 326, 294, 506 भाग 2 भा.दं.सं. एवं धारा 25 (1-,ख) (ख) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्याीयालय में पेश किया गया। जिस पर से आरोपी को उक्त् सजा सुनाई गई।
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