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Saturday, Sep 21, 2024
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जबलपुर न्यायालयियन समाचार मध्यप्रदेश

कार्यालय का ताला तोडकर लैपटाप व मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1000 रूपये का अर्थदंड


माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपी आमिर खान को थाना कोतवाली के अपराध क्रं. 313/2012 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 7012892/2012 अंतर्गत धारा 457, 380 भादवि के तहत 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि तमरहाई चौक उपरैनगंज में स्थित प्रार्थी के कार्यालय में रात्रि में लगभग 10.00 बजे प्रार्थी द्वारा ताला लगाकर स्वयं के निवासगृह प्रस्थान करने के उपरांत आगामी दिनांक प्रातः काल 11.00 बजे आकर अवलोकित किया गया कि सामने के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है, अंदर जाकर कार्यालय में रखा हुआ एसर कंपनी का लैपटाप 57332 क्रमांक LXR3W0CA8715D12EAD1601 एवं 05 नग पुराने मोबाइल एलजी नोकिया, मोटोरोला, सैमसंग एवं रिलायंस कंपनी के प्राप्त नहीं हुए, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उक्त समग्र सामान की चोरी कर ली गई। तत्पश्‍चात् प्रार्थी द्वारा थाना कोतवाली, जबलपुर जाकर घटना के संबंध में रिपोर्ट करायी गई थी। उक्त के आधार पर थाना कोतवाली के अपराध क्रं. 313/2012 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना यदुवंश मिश्रा द्वारा की गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल का रेखाचित्र निर्मित कर सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर अभियुक्त के प्रकटन कथन के संदर्भ में मेमोरेण्डम लेखबद्ध कर, मेमोरेण्डम के आधार पर अभियुक्त आमिर खान के आधिपत्य से एसर कंपनी का एक लैपटाप काले रंग का जप्त किया गया व अभियुक्त को गिरफ्तार कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अधिरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मिता ठाकुर द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती स्मिता ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी आमिर खान को थाना कोतवाली के अपराध क्रं. 313/2012 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 7012892/2012 अंतर्गत धारा 457 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 380 भादवि के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किय

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