माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपीगण अफरोज व सलमान को थाना कोतवाली के अपराध क्रं. 73/2022 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2629/2022 अंतर्गत धारा 380 भादवि के तहत 03-03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी राम यादव ने थाने में उपस्थित होकर इस इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दीक्षितपुरा नटबाबा की गली में रहता है। दिनांक 14.02.2022 को दोपहर 02ः00 बजे के आसपास अपने घर में था। तभी दो लडके चाबी बनाने लगे और फिर उन्होने पीने के लिये पानी मांगा तब फरियादी पानी लेने चला गया था। इसी बीच उन लोगो ने अलमारी में रखे गहने चोरी कर लिये थे। उसके चोरी गये गहनों में एक अंगुठी, एक छोटा सोने का मंगलसूत्र, हाफ कर्धन, चांदी की पायल, कुल कीमत 30,000 से 35,000/- रूपये के लगभग का सामान चोरी करके ले गया था। उक्त के आधार पर थाना कोतवाली के अपराध क्रं. 73/2022 अंतर्गत धारा 454 एवं 380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती कल्पना मुवेल द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती कल्पना मुवेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली के अपराध क्रं. 73/2022 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2629/2022 में आरोपी अफरोज को धारा 380 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रू अर्थदण्ड एवं आरोपी सलमान को धारा 380 भादवि के तहत 03 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।