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Saturday, Sep 21, 2024
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अपराध/ आरोप / क्राईम इन्दौर संभाग मध्यप्रदेश

चरित्र शंका मे अपनी पत्नी को जलाकर हत्या करने वाले आरोपी पति को हुआआजीवन कारावास

इंदौर जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि आज दिनांक को माननीय न्यायालय – श्री निलेश यादव, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), देपालपुर जिला इंदौर ने थाना बेटमा, जिला इंदौर के विशेष प्रकरण क्रमांक 55/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी अजय पिता अर्जुन खरे आयु 30 वर्ष, निवासी बेटमा इंदौर को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शिवनाथसिंह मावई द्वारा की गई।

अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 07.07.2018 को मुतिका लता जली अवस्था मे सीएचसी देपालपुर लाई गई जहां पर थाने पर सूचना मिली कि लता चुल्हे में गिरकर जल गई है। लता को इंदौर ईलाज हेतु एम एच हास्पीटल में रेफर कर दिया गया। जहा पर ईलाज के दौरान मृतिका लता के मरणासन कथन हुए उसने अपने साथ हुई घटना आरोपी पति अजय द्वारा चरित्र शका के कारण घासलेट डालकर जलाने की बात बताई। उक्त मरणासन्न कथनों के आधार पर से आरोपी के विरूद्ध धारा 307 भादवि अपराध क्रमांक 332-2018 की एफआईआर पंजीबद्ध की गई अन्य साक्षियों के कथन लेख किये गए एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।

जिला अभियोजन अधिकारी जिला इंदौर (म.प्र.)

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