माननीय अपर सत्र न्या1याधीश महोदय श्री मनोहर पाटीदार सा. पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा आरोपी पारसिंह पिता जैमाल उर्फ जयराम वाखला उम्र 30 साल नि. माछलिया, राजा पिता जयराम पण्दा उम्र 22 साल नि. माछलिया व कालू पिता पिसु भूरिया उम्र 30 साल नि. लालपूरा थाना राजगढ जिला धार को धारा 394 भादवि के तहत 10-10 वर्ष से कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्डि से दण्डित किया गया । शासन की ओर से प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री प्यातरेलाल चौहान पेटलावद द्वारा किया गया ।
अभियोजन जिला मिडिया प्रभारी सूरज वैरागी ने बताया कि दिनांक 30.09.2019 को सोमवार को सुबह 07.00 बजे फरियादी सचिन एवं धर्मेन्द्र राजगढ़ ब्रांच से कलेक्शवन के लिए मोटर साईकल से निकले थे। उन्हो9ने झकनावदा से कुल 24 हजार 946 रूपये कलेक्श न किया था । इसके बाद रूपाखेडा गये थे। रूपाखेडा में 23 हजार 83 रूपये कलेक्श।न किया था । दोनो जगह कलेक्श2न के बाद वह ग्राम आम्बाथपाड़ा में कलेक्शेन के लिए गये थे । आम्बा पाड़ा में 21 हजार 403 रूपये कलेक्शेन करने के पश्चाकत वापस राजगढ़ के लिए निकले थे । आम्बाथपाड़ा पीठड़ी के बीच लगभग 11.20 से 11.30 बजे के लगभग 3 रोड़ फाटे पर वे आये थे । रोड़ पर मिट्टी डली होने से उनकी मो.सा. धीरे हो गई थी । वहां पर पहले से एक मो.सा. पर 2 व्य क्ति बैठे थे तथा एक व्य क्ति रोड़ पर खड़ा था, जैसे ही वह मो.सा. लेकर खड़े व्यलक्ति के पास पहुंचे की उनकी मो.सा. हेण्ड ल पकड़कर उनको खडे व्ययक्ति ने मो.सा. से गिरा दिया। उनको गिरते ही दो व्यक्ति जो मो.सा. पर बैठे थे, वो भी आ गई, तीनों ने उनके साथ थपड़ मुक्को से मारपीट करने लगें तथा उसके व धर्मेन्द्र के बीच रूपये का भरा बैग छीन लिया तथा उनको चाकू भी दिखाया था । फरियादीगण से आरोपीगण द्वारा मोबाईल, पर्स व उनके अन्यव दस्ताथवेज छीन लिए ओर रूपये से भरा बैग भी छीन लिया था। इस प्रकार प्रकार कुल 70432 रूपये नगदी छीन लिये थे मारपीट में आहतगण को हाथ, पैर व पीठ में चौटे भी आई थी। फरियादी ने थाना रायपुरिया में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 394,395,506 भादवि की रिपोर्ट दर्ज की गई थी । अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्तथगण को गिरफ्तार कर न्या यालय में पेश किया गया था। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्याकयालय में प्रस्तु त किया गया । अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उक्तल प्रकरण को जिले का चिन्हित एवं जघन्य् सनसनीखेज घोषित किया गया था ।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुयत साक्ष्या एवं तर्क से सहमत होते हुए न्यालयालय द्वारा आरोपी पारसिंह, राजा व कालू को दिनांक 16-11-2022 को दोषी पाते हुये धारा 394 भादवि के तहत को 10-10 वर्ष से कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्डद से दण्डित किया गया । शासन की ओर प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री प्या0रेलाल चौहान, पेटलावद द्वारा किया गया ।
चिन्हित एवं जघन्य् सनसनीखेज प्रकरण में चाकू दिखाकर लुट डकैती कारित करने वाले आरोपीगण को
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