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Thursday, Sep 19, 2024
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जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

न्यायालय श्रीमान् संतोष कुमार कोल अपर सत्र न्यायाधीश सिहोरा जिला जबलपुर (म.प्र.) की न्यायालय से आरोपी भूरा कोल को सत्र प्रकरण 46/2020 में धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड एवं धारा 307 भादवि में 10 वर्ष एवं 500 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी/मीडिया सेल प्रभारी सिहोरा दिलावर धुर्वे के द्वारा बताया गया कि दिनांक 27/10/19 को रमेश कोल द्वारा थाना मझौली में सूचना दी गई कि भूरा कोल ने रामप्रसाद कोल की हत्या कर दी है सूचना पर ग्राम नरीला पहुंचकर घटना स्थल पर
शव की स्थिति एवं पूछताछ करने पर पाया कि दिनांक 27/10/19 को सुबह 5ः30 बजे मृतक रामप्रसाद पैदल अपने घर से नरीला तालाब की ओर आ रहा था, उसी समय भूरा कोल साईकिल से आया और अपने पास रखे बका से बिना कारण पूछताछ के राम प्रसाद को बका मारने लगा तो रमेश कोल ने मारने से मना किया इस पर भूरा कोल ने रमेश के उपर भी बका से प्रहार किया जिससे उसके बाये सीने मे चोट आई। अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया, विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री दिलाबर धुर्वे द्वारा की गई एवं प्रकरण के 14 साक्षियों को न्यायालय मे परीक्षित कराया गया।
सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी /विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी भूरा कोल को सत्र प्रकरण 46/2020 में धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड एवं धारा 307 भादवि में 10 वर्ष एवं 500 रूपये अर्थदंड से दंडित किया ।

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