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Saturday, Sep 21, 2024
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दहेज लोभी पति और सास ने बहु को जिंदा जलाया,दहेज मृत्यु के चिन्हित जघन्य अपराध में अभियुक्तों को हुआ आजीवन कारावास

म.प्र. राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय के द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुये अभियोजन का संचालन किया गया ।

मैहर न्‍यायालय में पदस्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ने अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुये दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई इसके अतिरिक्त पृथक से दोनों अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का कुल 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया ।*

उक्त अपराध की विवेचना तत्कालीन एसडीओपी मैहर श्री रविशंकर पाण्डेय द्वारा की गयी थी ।
सहायक मीडिया प्रभारी एडीपीओ आदित्य पाण्डेय ने बताया कि
थाना मैहर के अप.क्र. 622/18 से उद्भूत दाण्डिक मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी भास्कर साहू पिता धन्नू साहू उम्र 26 वर्ष निवासी सोनवारी नई दिल्ली टोला मैहर जो मृतिका का पति था एवं मृतिका की सास ललती साहू पत्नी धन्नू साहू उम्र 52 वर्ष निवासी सोनवारी नई दिल्ली टोला मैहर को धारा 304बी सहपठित धारा 34, 498ए भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4 दहेज प्रति. अधि. में दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुये उन्हें दण्डित किया गया।

उक्‍त मामले में अभियोजन के द्वारा मृतिका के मायके पक्ष के लोगों के, 03 चिकित्सा‍ अधिकारियों के, 01 कार्यपालिक दण्डाधिकारी सहित कुल 13 अभियोजन साक्षियों के कथन कराये गये थे।
उल्‍लेखनीय है कि इस मामले में मृतिका की मृत्यु् उसके विवाह के 144 दिन के भीतर हो गई थी एवं मृतिका ने व उसके मायके पक्ष के लोगों के द्वारा मृतिका के ससुर एवं देवर के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया था केवल पति एंव सास के विरुद्ध अभिकथन किया गया था।
अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि मृतिका अनीता की शादी दिनांक 29-04-2018 को ग्राम सोनवारी नई दिल्ली टोला में हुई थी, शादी के करीब 01 माह बाद से ही उसके पति भास्कर साहू व उसकी सास श्रीमती ललती साहू द्वारा उससे कहा जाने लगा कि उसके मां-बाप ने दहेज में कुछ नहीं दिया है अपने मां-बाप से दहेज के रूप में दो लाख रुपये लेकर आओ तभी उसे अपने यहां रखेंगे, इसके साथ ही उसके पति व सास द्वारा मृतिका अनीता साहू से गाली-गलौज, मारपीट कर उसे परेशान किया जाने लगा, जिससे मृतिका अनीता साहू अपने ससुराल जाने से मना करने लगी। दिनांक 09-09-2018 को अनीता के ससुर उसे बलाने आये तो मृतिका अनीता के पिता ने अनीता के ससुर से कहा कि उन्हे जो देना था दे चुके हैं, अब उनके पास देने के लिये पैसा नहीं है तथा मृतिका अनीता के ससुर से यह भी कहा गया कि उनका लड़का भास्कर साहू व और ललती साहू उसकी लड़की अनीता से दहेज में रुपये मंगवाते हैं व मारपीट, गाली-गलौंच करते हैं उन्हें समझाकर रखो ऐसा न करे, इस पर मृतिका अनीता के सुसर द्वारा अपने लड़का भास्कर साहू व औरत ललती बाई काे समझाने व लड़की मृतिका अनीता को ठीक से रखने का आश्वासन दिया गया जिस पर मृतिका अनीता को उसके ससुर के साथ ससुराल भेज दिया गया, जिस दिन अनीता वहां गई उसके तीसरे दिन मृतिका अनीता ने अपनी भाभी को फोन कर उसके पति व सास द्वारा उसे हाथ-घूसा से मारपीट व गाली-गलौच करने की बात बताई। दिनांक 23-09-2018 को मृतिका अनीता के घर वालों को उसके जल जाने व मैहर अस्पताल पहुंच जाने की सूचना प्राप्त हुई, इस पर वे लोग मैहर अस्पताल पहुंचे तो वहां पर मृतिका अनीता अस्पताल में भर्ती मिली व पूछने पर वह बताई कि घर में उसके पति द्वारा उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया गया व सास द्वारा माचिस मारकर उसे जला दिया गया जिसके आधार पर थाना मैहर में मर्ग क्रमांक 244/18 पंजीबद्ध किया गया था। मर्ग जांच उपरान्त थाना मैहर में अप. क्र. 622/18 धारा 498ए, 304बी, 302, 34 भादवि एवं धारा 3, 4 दहेज प्रति. अधि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी।

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