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Saturday, Sep 21, 2024
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अपराध/ आरोप / क्राईम मध्यप्रदेश

नकली नोट चलाने वाले 02 आरोपीगण को न्यायालय ने दी 07-07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

न्यायालय श्रीमान संजय राज ठाकुर, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. बिरजू उर्फ बृजेश पिता सोमनाथ, उम्र-30 वर्ष, निवासी-55, विष्णुपुरा, जिला उज्जैन 02. लखन भाटी पिता हिम्मतसिंह भाटी, आयु-32 वर्ष, निवासी-ग्राम बोरदिया प्रतापगढ़ सालमगढ़ राजस्थान को धारा 489 बी भादवि में आरोपीगण कों 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एंव धारा 489-सी भादवि में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 20,000/- का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादी सुरेश पाल ने दिनांक 21.07.2021 को थाना चिमनगंजमंडी में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं विराट नगर आगर रोड़ उज्जैन में रहता हूॅ, और फर्नीचर का काम करता हूॅ, बृजेश शर्मा से मेरी काफी समय से जान-पहचान है, जिससे मेरा रूपयों का लेन-देन चलता है। 05-06 माह पूर्व बृजेश मुझे इंद्रा नगर उज्जैन में मिला और कहा कि उसे कुछ रूपयों की आवश्यकता है, तब मैंने बृजेश को 60,000/-रूपये उधार दिये थे। मेरे द्वारा उससे रूपये वापस मांगने पर वह टाल-मटोल करने लगा। मेरे द्वारा रूपये वापस करने का दबाव बनाने पर दिनांक 09.07.2021 को बृजेश ने मुझे बीमा चौराहे पर बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे पैसे किश्तों में चुका दूंगा, और मुझे उसने 4,500/-रूपये दिये। मेरे द्वारा घर पर आकर रूपये देखे तो 02 नोट 2000 के और एक नोट 500 रूपये थे जो नकली दिखे। मैने ब्रजेश को फोन लगाकर नकली नोट के बारे मंे बताया जिस पर बृजेश ने मुझसे कहा कि नकली नोटों के बारे में किसी को मत बताना नही तो तुझे जान से खत्म कर दूॅगा। मैने अपनी पत्नी को उक्त बात बताई। मैं मेरी पत्नी को समझाने पर उसके साथ थाने में रिपोर्ट करने आया हूॅ, तथा बृजेश द्वारा दिए गए 4,500/-रूपये के नकली नोट साथ में लाया हूॅ। पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी ब्रजेश के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त बृजेश के द्वारा बताया कि आरोपी लखन ने मुझे यह नकली नोट दिये है। लखन से 2000 एवं 500 के कुल 21,000/- रूपये नकली नोट पुलिस द्वारा जप्त किये थे। आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणों को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पंकज जैन, अपर लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।

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