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Saturday, Sep 21, 2024
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शैक्षणिक

नाबालिक के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित । 

माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्रीमती शिल्पा तिवारी द्वारा आरोपी बद्री साहू तनय कन्छेदी साहू उम्र 26 निवासी पिपरा बरबम्ड थाना बदेरा जिला सतना को धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू0 का अर्थदण्ड , 376(2)(झ) भा0द0वि0 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रू0 का अर्थदण्ड एवं 376 (2)(ढ) भा0द0वि0 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रू0 का अर्थदण्ड में दण्डित किया गया । अर्थदण्ड‍ अदा ना करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया । मामले में राज्य की ओर से पैरवी अति0 जिला अभियेाजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्यो‍ति जैन द्वारा की गई ।
अभियोजन प्रवक्ता हरि कृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि को अभियोक्त्री के पिता ने थाना बदेरा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक16/10/2016 को समय 08-09 बजे करीब घर से मैहर जाने को कहकर गई थी । शाम 06 बजे तक वापस नहीं आयी तो अभियोक्त्री के पिता ने इधर उधर पता किया मगर कुछ पता नहीं चला । अभियोक्त्री का मोबाईल भी बंद था । अभियोक्त्री के पिता को शंका हुई की कोई अज्ञात व्यक्ति अभियोक्त्री को बहला फुसला कर कही ले गया है । जिसके आधार पर थाना बदेरा में गुम इंसान क्र0 17/2016 गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई अभियोक्त्री के दस्तयाब होने पर उसने बताया कि 16/10/2016 को अभियोक्त्री को बद्री साहू बहला फुसला कर गुजरात तथा अहमदाबाद ले गया तथा उसकी सहमति के बिना गुजरात तथा अहमदाबाद में उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्व बार बार बलात्संग किया । विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण , दस्तयाबी पंचनामा तथा अभियोक्त्री के धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन तथा साक्षियो के 161 के कथन तथा अभियोक्त्री के विद्वालय का जन्म संबंधित प्रमाण पत्र तथा अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण कराया गया , अभियुक्त के विरूद्व अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्याया0 के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया ।

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