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Thursday, Sep 11, 2025
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नाबालिक के साथ लगातार दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को तिहरा आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया

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न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी राकेश उर्फ टिंगू ठाकुर को थाना अधारताल के अपराध क्रं. 969/2017 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक एस.सी. 24/2018 अंतर्गत धारा 376(2)(एन) भादवि, धारा 376(2)(एफ) भादवि, 5(जे)(ii) सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट एवं धारा 506 भाग-2 भादवि के आरोप में तिहरा आजीवन सश्रम कारावास एवं कुल 4000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया एवं उत्तरजीवी को 1,00,000 रूपये(एक लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोजन कि उत्तरजीवी ने दिनांक 17.11.2017 को थाना अधारताल में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 10.01.2017 को रिश्तेदारी मे अपनी मौसी के घर ग्राम दौन थाना ठेमी, जिला नरसिंहपुर गई थी, जहां पर उत्तरजीवी के साथ आरोपी राजू यादव निवासी ग्राम दौन थाना ठेमी द्वारा जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। उत्तरजीवी दिनांक 29.01.2017 को अपने घर आ गई। आरोपी के द्वारा शारीरिक संबंध बनाने के कारण उत्तरजीवी गर्भवती हो गई और उसने नवजात शिशु को जन्म दिया। नवजात शिशु की दिनांक 20.06.2017 को उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उक्त सूचना के आधार पर आरक्षी केन्द्र अधारताल, जिला जबलपुर में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रं. 969/17 धारा 376(2)(एन), 506 भादस एवं धारा 4 एवं 8 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना की गई जिसकी विवेचना अनिल मिश्रा व संध्या चंदेल द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी राकेश उर्फ टिंगू ठाकुर को थाना अधारताल के अपराध क्रं. 969/2017 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक एस.सी. 24/2018 अंतर्गत धारा 376(2)(एन) भादवि में आजीवन कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एफ) भादवि में आजीवन कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, 5(जे)(ii) सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 506 भाग-2 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया एवं उत्तरजीवी को 1,00,000 रूपये(एक लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।

प्रतीकात्मक छायाचित्र

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