न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी अक्की उर्फ आकाश को थाना बरेला के अपराध क्रं. 196/2019 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 80/2019 अंतर्गत पाॅक्सो एक्ट 3 सहपठित धारा 4 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया एवं उत्तरजीवी को 50,000 रूपये(पचास हजार रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरजीवी के पिता द्वारा थाना बरेला में गुमशुदगी सूचना लेख कराने पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई कि उसकी बेटी दिनांक 01.05.2019 की रात्रि ढाई बजे करीब घर से बिना बताये कही चली गई है साथ में कपडे, लैपटाप व पैसा ले गई है उसे शक है कि उसकी बेटी उत्तरजीवी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहलाफूसलाकर भगाकर ले गया है। उक्त जीरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट को असल नंबर पर कायम कर थाना बरेला में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रं. 196/19 अंतर्गत धारा 363 भादवि के अंतर्गत रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 01.05.2019 को उत्तरजीवी को दस्तयाब किया गया, दस्तयाबी पंचनामा तैयार कर मुलाहिजा फाॅर्म भरकर परीक्षण हेतु चिकित्सीय परीक्षण कराने हेतु उत्तरजीवी के पिता की सहमति लेकर उत्तरजीवी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पीड़िता ने बताया कि आधारताल का अक्की उर्फ आकाश ने शादी का प्रलोभन देकर उसे अपने घर आधारताल ले गया जहां उसके द्वारा मना करने के बाद भी उसके साथ गलत काम किया।
विवेचना के दौरान प्रकरण में आये तथ्यों के आधार पर धारा 366, 376(3) भादवि एवं धारा 3/4 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।
श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना बरेला के अपराध क्रं. 196/2019 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 80/2019 अंतर्गत आरोपी अक्की उर्फ आकाश को पाॅक्सो एक्ट 3 सहपठित धारा 4 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदंड से किया दंडित।