अतिरिक्त जिला अभियोजन श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. विशेष सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. पाटीदार ने, नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगाकर ले जाने व दुष्कार्म करने वाले आरेापी सलीम पिता शरीफ को धारा 366 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 376(2)(एन) में 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 3(2)(वी) एससी एसटी एक्टर में आजीवन कारावास एवं कुल 12000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया ।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, घटना दिनांक 12-01-2020 को नाबालिक बालिका बाथरूम करने का बोलकर बहार गई थी लेकिन वह काफी देर बाद भी नहीं आई बालिका को आसपास ढुंढा तथा रिश्तेदारों में भी तलाश किया गया लेकिन वह नहीं मिली फरियादी द्वारा बालिका की गुमसुदगी थाना निम्बोला में दर्ज कराई गई पुलिस द्वारा विवेचना दौरान नाबालिक बालिका को आरोपी सलीम के कब्जे से दस्तयाब किया गया। बालिका ने बताया की आरोपी ने उससे शादी करने को कहां लेकिन बालिका मना कर गई थी लेकिन आरोपी बार-बार उसे शादी करने के लिये बोल रहा था तथा घटना दिनांक को भी आरोपी ने नाबालिक बालिका को शादी का बोलकर अपने साथ ले गया तथा बालिका के साथ दुष्कर्म किया। थाना निम्बोला द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363, 366(ए), 376(2)(एन), भादवि तथा धारा 3(2)(वी), 3(2)(डब्ल्यु ) एससी एसटी एक्ट धारा 3/4, 5/6, पास्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई। मा. विशेष सत्र न्याेयाधीश श्री आर. के. पाटीदार ने आरोपी सलीम पिता शरीफ को धारा 366 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 376(2)(एन) में 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 3(2)(वी) एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं कुल 12000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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