29.7 C
Madhya Pradesh
Saturday, Sep 21, 2024
Public Look
Image default
अपराध/ आरोप / क्राईम मध्यप्रदेश

नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

पीड़िता की माता द्वारा थाना तिलवारा में रिपोर्ट लेख कराई कि पीड़िता दिनांक 18/05/2022 को दोपहर में कैनाल में नहाने का बोलकर चले गई हैं जो वापस नहीं आई हैं तथा रिष्तेदारी में भी पता किया लेकिन कोई पता नहीं चला, ऐसा लगता हैं कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी बेटी को बहला फुसला कर ले गया हैं, उक्त घटना की पुलिस द्वारा जांच करने पर पाया कि पीड़िता आरोपी राजू मरावी को बचपन से जानती हैं एवं जब वह आरोपी से मिलने गई थी तब आरोपी ने उसके साथ शारिरिक संबंध बनाये। उक्त सूचना के आधार पर थाना तिलवारा द्वारा अपराध क्रमांक 202/2022 धारा 363, 366, 376 ,376(2)एन , 376(3)भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना लेख कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अभियुक्त राजू मरावी को गिरफतार कर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के समक्ष पेश किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के निर्देषन में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे ने शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुया बताया गया कि यदि आरोपी को जमानता का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं। जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

Related posts

बुरहानपुर जिले में शादी में शामिल होने आई महिला के बैग से 3 लाख की ज्वैलरी चुराने वाले चोर को लालबाग पुलिस ना 2 किया गिरफ्तार।

Public Look 24 Team

शाला के विद्यार्थियों के साथ मनाया शिक्षक ने अपना जन्मदिवस, दिया तिथि भोज

Public Look 24 Team

नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2022 जानिएं बुरहानपुर नगर निगम तथा नगर परिषद शाहपुर में सुबह 9 बजे तक कितना हुआ मतदान, कहाँ बनाये गये हैं आदर्श मतदान केंद्र ?

Public Look 24 Team
error: Content is protected !!