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Saturday, Sep 21, 2024
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नाबालिग बालक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को धारा 377, 342,323 भादवि.एवं 5 जी/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दी सजा

             
 
जिला भोपाल के माननीय न्यायालय श्रीमती पदमा जाटव, विशेष न्यायाधीश ( पाक्सो एक्ट ) भोपाल द्वारा नाबालिग बालक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पल्लाश उर्फ पलाश को धारा 377 भादवि.में 10 वर्ष का कारावास एवं 6000 रू. अर्थदंड से , धारा 5 जी /6 पाक्सो एक्ट में 12 वर्ष के कारावास व 8000 रू. अर्थदंड से तथा धारा 342,343 भादवि. में 1-1 वर्ष केक कारावास व 1000-1000 रू. के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर अभियोजन का संचालन श्री टी पी गौतम , अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी भोपाल द्वारा किया गया।
                            सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री आशीष दुबे ने बताया कि दिनांक 13.06.2019 को फरियादी वाल वीरू उर्फ प्रताप सिंह ठाकुर पिता राम सिंह उम्र 11 साल नि.म.न. बी. बी-58 जनता कार्टर गौतम नगर थाना गोविंदपुरा भोपाल की रिपोर्ट पर आरोपीगण प्ल्लाश उर्फ पलाश पिता परशराम उम्र 19 साल निवासी यश बैंक के सामने फुटपाथ थाना एमपी नगर भोपाल, संतोष भालेराव उर्फ अकडू पिता गोविंद भालेराम उम्र 30 साल नि. ज्योति चैराहे के पास वत्रा अस्पताल एमपीनगर भोपाल एवं दो अन्य वाल अपचारी के विरूद्ध अपराध धारा सदर का पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
 

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