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Saturday, Sep 21, 2024
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अपराध/ आरोप / क्राईम इन्दौर संभाग मध्यप्रदेश

नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास

इंदौर – जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 18.04.2023 को माननीय न्यायालय- श्रीमती सुरेखा मिश्रा, तेरहवे अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) , जिला इंदौर ने थाना बाणगंगा, जिला इंदौर के अपराध क्रमांक 374/2017 विशेष प्रकरण क्रमांक 2132/2018 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सुनील उर्फ बाबू पिता बाबुलाल अहिरवार आयु 23 वर्ष, निवासी – ग्राम रूसिया जिला विदिशा को धारा 376(2)(एन) भा.दं.वि. एवं 5जे-II/6 पॉक्सो एक्ट में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 366 भा.दं‍.वि. में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर एवं एडीपीओ अमिता जायसवाल द्वारा की गई।
नोट :- माननीय न्यायालय द्वारा पीडि़त को 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिलवाये जाने की अनुशंसा की गई।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता/बालिका के पिता ने दिनांक 15.04.2017 को पुलिस थाना बाणगंगा, जिला इंदौर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 73, कुशवाह नगर, इंदौर में रहता है तथा ड्रायवरी करता है। दिनांक 14.04.2017 को रात करीब 10 बजे उसकी लड़की/बालिका, उम्र 17 वर्ष घर पर टी वी देख रही थी तथा वह छत पर खाना खा रहा था, कि उसने नीचे आकर देखा तो उसकी लड़की/बालिका घर पर नहीं थी, जो काफी समय तक घर पर नहीं आई। उसने आसपास अपने रिश्तेदारी मिलने वालों में काफी तलाश किया, किन्तु कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। सूचनाकर्ता/बालिका के पिता की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना बाणगंगा जिला इंदौर में अपराध क्रमांक 374/2017 अंतर्गत द्वारा 363 भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।
बालिका को दस्तयाब किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर बालिका एवं आरोपी का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। बालिका व साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366क, 376(2)(एन) भा.दं.वि. एवं 5एल/6, 5जे-II/6 पॉक्सो एक्ट में के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में डी.एन.ए. रिपोर्ट पॉजीटिव आई है, जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।

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