शैक्षणिकनाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 12 वर्ष का कारावास,अपराध मे सहयोग देने वाले को भी 5 वर्ष का कारावास by Public Look 24 TeamMarch 24, 2022March 24, 20220349 सारंगपुर । तहसील न्यायालय में पदस्थ माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सत्र प्रकरण क्रमांक 130/19 धारा 363,342,376 368 भादवि 3/4 पॉक्सो एक्ट में फैसला सुनाते हुये आरोपी बीरम पिता कालूराम नि बिलोदा को 12 वर्ष का कारावास एवं 5हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया है ।साथ ही घटना मे सहयोगी किशन पिता राजेश नि बिलोदा थाना सारंगपुर को 5 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दण्डित कियाघटना का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.03.2018 को आरोपी बिरम नाबालिग पीडित बालिका को बहलाफुसलाकर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसकी रिपोर्ट पर थाना सारंगपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना मे आरोपी किशन के द्वारा घटना मे सहयोग किए जाने के तथ्य आए विवेचना में एकत्रित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त गण के विरूद्ध बलात्संग का प्रकरण विचारण के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसमें विचारण उपरांत दण्ड के आदेश पारित किये गये है।प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाहों का परीक्षण श्री आलोक उपाध्याय द्वारा कराया गया, जिसके उपरांत माननीय न्यायालय क समक्ष तर्क प्रस्तुत किये गये। प्रकरण की परिस्थितियों और अभियोजन की साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये माननीय न्यायालय ने आरोपी बिरम को धारा 376 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट में 12 वर्ष के कारावास एव जुर्माने 363 मे 3 वर्ष 366 मे 5 वर्ष 368 3वर्ष केआरोपी किशन को 366,368 भादवि मे 5 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया है।