जिला लोक अभियोजन कार्यालय खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 03 मार्च 2021 को 10 वर्षीय अवयस्क पीडिता अपने घर पर अकेली थी तभी आरोपी बाबू नहाल 65 वर्ष निवासी कुम्हारखेडा जो रोजाना गांव में भीख मांगने आता था पीडिता को अकेला देखकर पानी मांगने के बहाने घर में आया और पीडिता का हाथ दबाने लगा और पीडिता को धमकी दी कि उक्त बात किसी को बतायी तो जान से खत्म कर दूंगा। पीडिता घर से भागकर बाहर आयी और चिल्लाने लगी तो आरोपी बाबू घर से भाग गया। उक्त छेडछाड की रिपोर्ट पीडिता ने अपनी माता के साथ पुलिस थाना खरगोन पर लेख कराई। प्रकरण में आरोपी बाबू के विरूद्ध विवेचना उप निरीक्षक पूजा मोरे द्वारा की गई एवं आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया गया जहां द्वितीय अपर सत्र न्यायालय खरगोन श्री शमरोज खान द्वारा आरोपी बाबू को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 3000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री जे.एस. तोमर द्वारा की गई।
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